नीतीश सरकार ने लिया यह फैसला, अब आय और जाति जैसे प्रमाणपत्रों को पाने के लिए नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर

पटना। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लोक सेवा का अधिकार अधिनियम में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अज आय, जाति या आवासीय जैसे प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब से तय समय सीमा में ये प्रमाणपत्र बनकर संबंधित व्यक्ति के ई-मेल पर आ जाएंगे, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाला जा सकता हैऔर इसकी एक सॉफ्ट कॉपी को ऑनलाइन सुरक्षित करके भी रखा जा सकता है।

bihar right to public service people get all certificate on his email id

जिन पांच सेवाओं में सरकार ने यह सुविधा दी है, उनमें जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों का प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र और नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाणपत्र शामिल है। बता दें कि आरटीपीएस के जरिये अभी 66 तरह की सेवाएं दी जाती हैं, जिनमें 70 फीसदी आवेदन केवल इन्हीं पांच प्रमाणपत्रों को बनाने के लिए आते हैं। बता दें कि छात्रों को इस नई सुविधा से काफी लाभ होगा।

साथ ही ऑफिस में लोगों की भीड़ भी कम होगी। इस सुविधा को सामान्य प्रशासन विभाग ने शुरू कर दिया है। बता दें कि यह फैसला सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आरटीपीएस कानून को लेकर हुई समीक्षा बैठक में लिया गया है। इसमें सीएम ने सेवाओं को सरल बनाने का आदेश दिया था। आवेदन करने के दौरान ही अभ्यर्थी को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी देना जरूरी होगा।

इसके बाद इन सभी प्रमाणपत्रों के बनने के लिए निर्धारित समय सीमा अधिकतम 10 दिन के अंदर संबंधित व्यक्ति के ई-मेल पर प्रमाणपत्र तैयार होकर चला जाएगा। इसके अलावा मोबाइल पर भी मैसेज आएगा। इस मैसेज में एक लिंक दिया होगा, इस लिंक पर क्लिक करके कोई अपने प्रमाणपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।

वहीं राज्य सरकार ने सेवा का अधिकार कानून के तहत शामिल सभी सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए लोगों से सीधे शिकायत प्राप्त करने की व्यवस्था की है। इसके लिए एक टॉल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी व्यक्ति सीधे किसी तरह की शिकायत कर सकता है।

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