Bihar Motor Accident क्लेम ट्रिब्यूनल के जज ने किया पद भार ग्रहण, 5 जिला के लोगों को मिलेगा फायदा

Bihar Motor Accident: राज्य के प्रत्येक जिले में मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है।जिसका काम जिले में होने वाली दुर्घटनाओं के मुआवजा दावों का निबटारा करना होगा।परिवहन विभाग के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

अधिसूचना के अनुसार, दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पद पर हाईकोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज या जिला जज की नियुक्ति होनी है। नियुक्ति की योग्यता रखने वाले भी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं।इनका कार्यकाल योगदान की तारीख से पांच साल या 70 वर्ष की आयु तक के लिए होगा।

Bihar Motor Accident Claims Tribunal judge assumes charge, 5 districts will be benefited

इसी आलोक में मंगलवार को बिहार मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जज अशोक कुमार सिंह ने प्रथम जज के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया।इस मौके पर आयुक्त के सचिव सह संयुक्त सचिव मगध परिवहन प्राधिकार के सुशील कुमार ने उन्हें बुके देकर उनका स्वागत किया। मालूम हो कि मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम के लिए मुआवजे का प्रावधान है।

यह मगध प्रमंडल में पहला कोर्ट बना है।जिसमें लोगों को इनके माध्यम से मुआवजे की राशि दिलाई जाएगी।वही इस संबंध में जज अशोक कुमार सिंह ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मामलों को सुलझाया जाए एवं लोगों को मुआवजा दिलवाया जाए।उन्होंने बताया कि यह पांच जिला के लोगों को दुर्घटना से संबंधित मामले सुने जाएंगे एवं उन्हें पटना की ओर न जाकर यही न्याय प्राप्त होगा।

इस मौके पर आयुक्त के सचिव सुशील कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों के आलोक में यह कार्य किया जा रहा है साथ ही लोगों को मुआवजे में सहूलियत मिलेगी। और जबकि मुआवजा पाने के लिए लोगों को सालों साल इंतजार करना पड़ता था जो कि अब नहीं करना पड़ेगा।

सुशील कुमार ने बताया की न्यायाधिकरण के काम में सहयोग के लिए अपर जिला परिवहन पदाधिकारी या समकक्ष पदाधिकारी को सचिव की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा उच्चवर्गीय लिपिक, आशुलिपिक और निम्नवर्गीय लिपिक भी हैं। इस मौके पर गया डीटीओ विकास कुमार एवं आरटीओ के कर्मी अभिषेक कुमार आदि लोग मौजूद रहे थे।

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