Bihar Caste Census: पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार, आदेश को दी चुनौती
Bihar Caste Census: बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक लगाने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

Bihar Caste Based Census: बिहार सरकार ने राज्य में जाति आधारित गणना पर अंतरिम रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बिहार सरकार को जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट से झटका मिला था। हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना पर अंतरिम आदेश जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार
ऐसे में बिहार की नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर कर पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर रद्द करने और राज्य में जाति आधारित गणना पर लगी रोक को हटा कर जारी रखने की इजाजत देने की मांग की है।
कब होगा सुनवाई?
बिहार सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मनीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा, यह फिलहाल तय नहीं हुआ है।
4 मई को अपने आदेश में लगाई दी रोक
बता दें कि 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जातीय गणना पर रोक की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद तत्काल रोक लगा दी थी। कोर्ट ने जातीय गणना को असंवैधानिक और गलत करार देते हुए अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी थी।
इसी के साथ हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को मुकर्रर की गई थी। हालांकि इसके बाद इस मामले में जल्दी सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट में सरकार ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसको 9 मई को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बता दें कि कोर्ट का आदेश ऐसे वक्त आया जब बिहार दूसरे और अंतिम दौर की जाति आधारित गणना जारी थी।












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