25 साल पहले लड़की का अपहरण कर पूर्व विधायक ने किया था गैंगरेप, अब कोर्ट ने सुनाई सजा
सुपौल। पूर्व विधायक योगेन्द्र नारायण सरदार को गैंगरेप के आरोप में कोर्ट ने घटना के 25 साल बाद फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पूर्व विधायक के साथ तीन अन्य दोषियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही सभी दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दो धाराओं में सभी को एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड दिया गया है।

साल 1994 में आधी रात को लड़की को उठा ले गया था विधायक
बता दें कि यह घटना त्रिवेणीगंज इलाके में साल 1994 को हुआ था। इसी मामले में जब बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा कि मामला 24 साल पुराना है इसलिए इसमें थोड़ी राहत दी जाए तो कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। बता दें कि 16 नवंबर 1994 की रात पीड़िता अपनी मां के साथ सोई हुई थी। इसी दौरान पूर्व विधायक योगेन्द्र नारायण सरदार, शंभू सिंह, उमा सरदार और भूपेन्द्र यादव उसके घर पहुंचे।

लड़की ने विधायक का प्राइवेट पार्ट काटा
इसके बाद साथियों के साथ मिलकर लड़की का हाथ-मुंह बांधकर जीप से लेकर चले गए। आरिपतों ने लड़की के साथ कमरे में बारी-बारे से रेप किया। दुष्कर्म के दौरान पीड़िता ने पूर्व विधायक के प्राइवेट पार्ट को काट लिया। फिर दुष्कर्मियों के चंगुल से भागकर किसी तरह अपने घर आई और परिजनों को आपबीती सुनाई। जख्मी हालत में लड़की की मेडिकल जांच कराई गई।

जनता दल से था आरोपित विधायक
19 नवंबर 1994 को पीड़िता के बयान पर त्रिवेणीगंज थाना में केस दर्ज कराया था। मामले में पीड़िता ने सभी आरोपितों को नामजद किया था। इनमें से एक आरोपी रामफल की मौत हो चुकी है। हरिलाल शर्मा उर्फ हरिनारायण शर्मा फरार चल रहा है। आरोपित विधायक जनता दल से विधायक था।












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