Bihar Final Voter List: बिहार फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं है आपका नाम? इस आसान स्टेप्स से अभी जुड़वाएं अपना नाम

Bihar Final Voter List 2025: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) से पहले चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। Summary Revision (SIR) की प्रक्रिया से पहले बिहार में कुल 7.89 करोड़ मतदाता थे, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद कुल वैध मतदाताओं की संख्या घटकर 7.42 करोड़ रह गई है।

ऐसा में यह सवाल उठता है कि यदि फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, कट गया है, छूट गया है तो क्या किया जाए? चुनाव आयोग ने साफ किया है कि योग्य नागरिक अभी भी अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं।

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आइए आसान भाषा में जानते हैं कि कैसे आप अभी भी फॉर्म-6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं।

कैसे जोड़ा जा सकता है नाम?

मतदाता सूची में नाम जोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम वाकई कट गया है या नहीं। इसके लिए दो तरीके हैं:

1. ऑनलाइन प्रक्रिया

  • चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in
  • पर जाएं।
  • 'Search Your Name in Voter List' ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • मांगी गई जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, आयु, जिला और विधानसभा क्षेत्र भरें।
  • कैप्चा को भरकर सबमिट करें।
  • आप सीधे अपने वोटर आईडी (EPIC) नंबर और राज्य (बिहार) दर्ज करके भी नाम चेक कर सकते हैं।
  • यदि आपका मोबाइल नंबर वोटर आई-कार्ड के साथ अपडेटेड है, तो आप मोबाइल नंबर से भी नाम की जांच कर सकते हैं।

2. ऑफलाइन प्रक्रिया

  • राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके नाम की पुष्टि कर सकते हैं।
  • या अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सूची में नाम देख सकते हैं।
  • अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो कैसे जोड़ें?
  1. यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो फॉर्म-6 भरकर आवेदन किया जा सकता है। यह फॉर्म नए वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन या नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • घर बैठे या किसी साइबर कैफे से चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in
  • पर जाएं।
  • 'New Voter Registration' बॉक्स में Form-6 ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP के माध्यम से लॉगिन करें।

फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें:

  • राज्य: बिहार
  • जिला और विधानसभा क्षेत्र
  • व्यक्तिगत विवरण: नाम, जन्मतिथि, पता, परिवार के सदस्य का नाम
  • आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें:
  • आयु प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड)
  • निवास प्रमाण पत्र (जैसे बिजली/पानी/गैस का बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड)
  • अब आधार कार्ड भी नाम जोड़ने के लिए मान्य है।
  • जानकारी भरने के बाद फॉर्म में दिए गए घोषणा (Declaration) को पढ़ें और फॉर्म को सबमिट करें।
  • सबमिट करने के बाद आपको रेफरेंस आईडी मिलेगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

आप अपने नजदीकी BLO या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) कार्यालय से फॉर्म-6 प्राप्त कर सकते हैं। इसे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

  • फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां जोड़ें।
  • भरे हुए फॉर्म को BLO या ERO कार्यालय में जमा करें।

कब तक जोड़ा जा सकता है नाम?

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी योग्य व्यक्ति अब भी फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। यह आवेदन चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक जमा किया जा सकता है।

चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम मतदाता सूची में होना बेहद जरूरी है। चाहे आप नए वोटर हों या आपका नाम सूची से कट गया हो, फॉर्म-6 भरकर आप अभी भी अपने नाम को वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।

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