Bihar Board Exam: बिहार में मैट्रिक की परीक्षा शुरू, परीक्षा देने जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

Bihar Board Exam: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं सोमवार ( 17 फरवरी) से शुरू हो गई हैं। 25 फरवरी तक चलने वाली मैट्रिक की परीक्षा के पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा है। वहीं इस बार 15 लाख 85 हजार 868 छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। एक बार फिर से दो सत्रों में दसवीं बोर्ड की परीक्षा हो रही है। पहली शिफ्ट में 7,92, 987 छात्र परीक्षा देंगे वहीं दूसरी पाली में 7,92, 881 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे।

जानिए कब तक परीक्षा केंद्र पर मिलेगी प्रवेश

पहले सत्र में परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली में परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। पहली पाली में परीक्षा केंद्र में प्रवेश केवल सुबह 9 बजे तक ही दिया जाएगा, उसके बाद किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी पाली के लिए दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच प्रवेश की अनुमति होगी।

Bihar Board Exam

जूता-मोजा नहीं चप्पल पहन कर जाना होगा

  • परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में जूता-मोजा पहन कर आना मना है। परीक्षार्थी जूता-मोजा की जगह चप्पल पहन कर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश कर सकेंगे
  • सभी परीक्षार्थियों को दोनों पालियों में परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 01 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करना होगा। वहीं परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व बंद कर दिया जाएगा।

इन चीजों के साथ पकड़े गए तो होंगे निष्कासित

BSEB ने बताया है कि, छात्र परीक्षा हॉल में अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा सूई वाली घड़ी पहनकर जा सकते हैं। वहीं कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इयरफोन को परीक्षा हॉल में ले जाने पर सख्त मना है। अगर इन आईटम्स के साथ पकड़े गए तो आपको परीक्षा देने से रोका जाएगा साथ ही 2 सालों के लिए निष्कासित किए जा सकते हैं।

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चहारदीवारी कूदकर परीक्षा देने जाने वालों पर कार्रवाई

परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय से विलंब से पहुँचने के कारण चहारदीवारी (Boundary) से कूदकर अथवा गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो उसे समिति के निर्देशों का उल्लंघन तथा Criminal Trespass की श्रेणी में माना जायेगा।

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परीक्षार्थी को 02 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा तथा उसके विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। साथ ही, उस परीक्षा केन्द्र के केंद्राधीक्षक एवं अन्य चिन्हित व्यक्ति के विरूद्ध निलंबन एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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