ओडिशा हाउसिंग बोर्ड अधिनियम में संशोधन, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को मिलेगा फायदा
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य की नवीन पटनायक सरकार ने मंगलवार को 'उड़ीसा हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1968' में संशोधन को मंजूरी दी है। इसमें राज्य में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के पुनर्वास प्रस्ताव शामिल है। अधिनियम में इस संशोधन के साथ ही झुग्गी निवासियों को पुनर्वास के लिए न्यूनतम 30 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जाएगी।
हजारों ग्राहकों को मिलेगा लाभ
विशेष रूप से, ओडिशा राज्य आवास बोर्ड (OSHB) और भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (BDA) ने सरकार द्वारा आवंटित लीज भूमि पर क्रमशः 10 और 7 आवास परियोजनाएं तैयार की हैं। जानकारी के मुताबिक, इस संशोधन के साथ राज्य में 2803 ग्राहकों को लाभ पहुंचेगा।
इन अहम प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
भूमि अधिनियम के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए ओडिशा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान अधिनियम, 2021 को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने राज्य स्तरीय खेल अवसंरचना विकास परियोजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार ने ओडिशा ड्रग्स कंट्रोल सर्विस ऑफ़ ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन] (भर्ती के तरीकों और सेवा की शर्तें) नियम, 2020 को भी मंजूरी दे दी। इस निर्णय के साथ, राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए दवाओं की गुणवत्ता की जांच की जाएगी।