₹777 में घटिया सैंडल बेचने की दुकानदार को मिली सजा, अब चुकाने होंगे 2 हजार, उपभोक्ता फोरम ने दिया आर्डर
भोपाल में जूते चप्पल सैंडल बेचने वाले शोरूम मालिक को घटिया समान बेचना महंगा पड़ गया। उसने एक सैंडिल ₹777 में एक महिला उपभोक्ता को बेची थी। उपभोक्ता फोरम में शिकायत के बाद अब दुकानदार को ₹2 हजार हर्जाना देने के आदेश।
अक्सर लोग शोरूम से महंगी चीज खरीदने के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि अक्सर ब्रांडेड चीजें भी कई दिनों में टूट या खराब हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शोरूम या दुकान के मालिक ब्रांडेड के नाम पर घटिया सामान थमा देते हैं। लेकिन राजधानी भोपाल में जूते चप्पल सैंडल बेचने वाले व्यवसाई को घटिया समान बेचना महंगा पड़ गया। दरअसल दुकानदार ने 1295 रुपये की घटिया सैंडिल डिस्काउंट के बाद ₹777 में एक महिला उपभोक्ता को बेची थी। यह सैंडल मात्र 2 दिन में ही टूट गई इसके बाद उपभोक्ता फोरम में शिकायत के बाद फोरम ने सैंडल बेचने वाले शोरूम संचालक को करीब ₹2 हजार का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल क्रमांक 2 की अध्यक्ष शशि कला चंदरा एवं सदस्य अलका सक्सेना ने एक आदेश दिया है। इसमें फरियादी अधिवक्ता प्रीति श्रीवास्तव की शिकायत पर न्यू मार्केट स्थित शूज द शू शोरूम के ओनर के खिलाफ हर जाने के आदेश दिए हैं। शिकायत के अनुसार फरियादी ने अपनी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर 25 मार्च 2022 में सैंडल खरीदी थी। 2 दिन बाद ही यह सैंडल पहन कर उनकी बेटी स्कूल गई थी। जहां सैंडल टूट गई और बेटी गिरकर चोटिल भी हो गई थी। इसके बाद 29 मार्च को फरियादी ने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की थी। बीते दिनों भोक्ता फोरम ने आदेश दिया कि शोरूम संचालक फरियादी महिला को ₹2 हजार का हर्जाना दे।
उपभोक्ता लोक अदालत आज दो हजार से ज्यादा प्रकरण होंगे हल
उपभोक्ताओं के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए शुक्रवार को भोगता लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोग अदालत ग्राहक मध्यस्था समाधान अभियान के तहत आयोजित की जा रही है। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष शांतनु केमकर की अध्यक्षता में इस लोक अदालत का आयोजन भोपाल सहित पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में चुने गए दो हजार से ज्यादा समझौते योग्य प्रकरणों पर इस लोक अदालत में विचार किया जाएगा।












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