शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक, MP में उद्योग लगाना होगा आसान, 3 साल तक रहेगी सारी अनुमति उसे छूट
मध्यप्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने मास्टर स्टॉक खेला है। दरअसल राज्य सरकार उद्योगों को में निवेश के लिए 3 साल तक सारी अनुमतियों से छूट प्रदान करने जा रही है।

मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार को लेकर निवेशकों को कानूनी राहत देते हुए मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना और परिचालन का सरलीकरण आदेश 2023 जारी किया है। सरकार चाहती है कि विधानसभा चुनाव से पहले से ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदेश में आए। बता दे राज्य में उद्योग लगाने के लिए 3 साल तक किसी भी कानूनी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवधि में सरकारी अधिकारी कर्मचारी को इन उद्योगों के निरीक्षण का अधिकार नहीं होगा। 3 साल इन उद्योगों को केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत भी अनिवार्य अनुमति से छूट मिलेगी।
अध्यादेश में कहा गया कि राज्य सरकार एक 'राज्य स्तरीय साधिकारी समिति (एसएलईसी) गठित करेगी, जो निवेश प्रस्ताव के आधार पर उद्योगों को एक प्रमाण पत्र जारी करेगी। इसके आधार पर निवेशक अपनी उद्योग की स्थापना का काम प्रारंभ कर सकेंगे उद्योग संबंधी किसी भी तरह का विवाद सामने आने पर यह समिति ही उसका निपटारा करेगी। राज्य के राजस्व नगरीय निकाय,पंचायत राज, श्रम विद्युत, वाणिज्यक कर, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडल जल संसाधन सहित सभी विभागों की अनुमति से छूट होगी। अध्यादेश में कहा गया है कि उद्योग 3 साल तक आवश्यक सभी अनुमति प्राप्त कर लेंगे।
बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में घोषणा की थी कि प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए 3 साल तक आवश्यक अनुमति नहीं लेनी होगी समिति के 15 दिनों के अंदर राज्य सरकार ने इस बारे में अध्यादेश बनाकर जारी कर दिया है। विधानसभा के बजट सत्र में इसके लिए विधेयक लाया जाएगा।
यह होगी प्रक्रिया
ऐसे उद्योगपति जिन्होंने प्रदेश में लगाने के लिए प्रस्ताव दिए हैं उन्हें नोडल एजेंसी द्वारा अभी विकृति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है वह जो कि क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो वह नोडल एजेंसी को निवेश आशय प्रस्तुत कर सकेगा। इसके आधार पर नोडल एजेंसी अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करेगी यह प्रमाण 3 साल के लिए प्रभावी होगा 3 साल बाद औद्योगिक इकाई को वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने के लिए पूर्व में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।












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