सिंधिया समर्थक भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी को कोर्ट से मिली राहत, SC जाति प्रमाण पत्र को माना वैध

MP congress News: कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सिंधिया समर्थक जसपाल सिंह जज जी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अशोकनगर के बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जजजी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधायक के जाति प्रमाण पत्र को सही मानते हुए जज्जी को राहत दिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद आप विधायक जजपाल उर्फ जज्जी की विधायकी की बरकरार रहेगी। इस फैसले के बाद विधायक के समर्थन में खुशी की लहर है।

बता दे बीते साल 12 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट की सिंगल बेचने भाजपा विधायक के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्रों का अवैध मानते हुए उनकी विधायकी को घोषित करते हुए FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। विधायक जी ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील की थी,जिसके बाद उन्हें सिंगल बेंच के आदेश पर फौरी तौर पर रोक का आदेश मिल गया था। इस मामले में आर्डर रिजर्व किया गया था, लेकिन अब इस मामले में फैसला आ गया, जिसके बाद विधायक जजपाल सिंह जज्जी को बड़ी राहत मिली है।

Scindia BJP MLA Jajpal Singh Jajji gets relief from court, SC considers caste certificate valid

इस फैसले से ना केवल उनकी विधायकी पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। बल्कि उनके जाति प्रमाण पत्र पर उठ रहे सवालों पर भी कोर्ट के फैसले के बाद विराम लग गया है। विधायक जजपाल सिंह जज्जी के वकील से गौतम के अनुसार फैसला विधायक जजपाल सिंह जज्जी के पक्ष में आया है। उनके जाति प्रमाण पत्र को वैध माना गया है। एडवोकेट गौतम ने बताया कि डबल बेंच ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले पर भी टिप्पणी की है। आपको बता दे की जज्जी के खिलाफ चुनाव लड़े भाजपा के ही लड्डू राम कोरी ने हाई कोर्ट ग्वालियर के सिंगल बेंच में जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को वैध घोषित करने के लिए अपील की थी।

सिंगल बेंच ने लड्डू राम कोटी के पक्ष में फैसला दिया था। मगर डबल बेंच ने फैसले को बदल दिया है ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जसपाल सिंह जज्जी की नट जाति के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी उल्लेखनीय बातें अपने फैसले में कहीं हैं। साथ ही समिति के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को सही माना है। इसके अलावा पंजाब से जहां माइग्रेशन वाले मामले को भी जज्जी के पक्ष में माना है।

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