भोपाल-सीहोर हाईवे पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने टोल नाके पर 27 क्विंटल नकली मावा और 45 किलो फर्जी पनीर किया जब्त
Bhopal-Sehore Highway: भोपाल-सीहोर मार्ग पर शुक्रवार सुबह खजूरी सड़क थाना पुलिस ने टोल नाके के पास एक बड़ा छापा मारा। सीहोर की ओर से भोपाल की तरफ आ रहे एक वाहन को रोका गया, जिसमें भारी मात्रा में मावा और पनीर लदा हुआ था।
पुलिस को मावा और पनीर की गुणवत्ता पर शंका हुई, जिसके बाद तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को सूचना दी गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन की जांच की और कुल 27 क्विंटल मावा तथा 45 किलो पनीर को नकली होने की आशंका पर जब्त कर लिया।

पुलिस के अनुसार, वाहन सीहोर जिले से भोपाल की ओर जा रहा था और टोल नाके के पास नाकाबंदी के दौरान रोका गया। वाहन में लदे मावा और पनीर की पैकिंग और गंध से संदेह हुआ कि ये नकली या मिलावटी हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल शर्मा ने बताया कि जब्त सामान की लैब जांच कराई जाएगी। यदि नकली साबित होता है तो यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 3, 26, 27 और 59 के तहत गंभीर अपराध होगा। इसमें 7 साल तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है।
क्या है नकली मावा-पनीर का खेल?
खाद्य सुरक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में भोपाल और आसपास के जिलों में नकली मावा और पनीर का कारोबार तेजी से बढ़ा है। नकली मावा में वनस्पति तेल, स्टार्च, यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर और अन्य रसायन मिलाए जाते हैं, जबकि फर्जी पनीर में पाम ऑयल, स्टार्च और मिलावटी दूध पाउडर का इस्तेमाल होता है। ये उत्पाद सस्ते दामों पर बिकते हैं और होली, दिवाली जैसे त्योहारों में ज्यादा बिक्री होती है।
इस कार्रवाई में जब्त सामान की अनुमानित कीमत बाजार में 8-10 लाख रुपये के आसपास बताई जा रही है, लेकिन नकली होने के कारण इसका कोई मूल्य नहीं है। पुलिस ने वाहन चालक और मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और जांच जारी है।
पुलिस और विभाग की अपील
खजूरी सड़क थाना प्रभारी ने कहा कि त्योहारों के समय नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही मावा, पनीर और अन्य डेयरी उत्पाद खरीदें। संदिग्ध उत्पाद मिलने पर तुरंत 1800-233-0000 (टोल फ्री) या स्थानीय खाद्य सुरक्षा कार्यालय में शिकायत करें।
ऐसे हुआ खुलासा
पुलिस के अनुसार वाहन सीहोर से भोपाल की ओर आ रहा था। टोल नाके पर नाकाबंदी के दौरान रोके गए वाहन में लदे मावा-पनीर की पैकिंग और गंध संदिग्ध लगी। सूचना पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल शर्मा ने सैंपल लेकर सामग्री जब्त की और लैब जांच के निर्देश दिए।
यदि लैब में मिलावट साबित होती है तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3, 26, 27 और 59 के तहत मामला दर्ज होगा, जिसमें 7 साल तक की सजा और भारी जुर्माना का प्रावधान है।
यह कार्रवाई भोपाल और आसपास के जिलों में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। पिछले महीने ही भोपाल में 15 क्विंटल नकली घी और 8 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया गया था। विभाग का कहना है कि त्योहारों से पहले ऐसे छापे और बढ़ेंगे।












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