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मध्यप्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव OBC आरक्षण के साथ होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरी निकाय चुनाव में OBC वर्ग को आरक्षण मिलेगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि पुरानी स्थिति बहाल। पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 14 फ़ीसदी आरक्षण।

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भोपाल, 18 मई। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे लेकिन आरक्षण का आंकड़ा 50% से ऊपर ना हो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।

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मध्यप्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव OBC आरक्षण के साथ होंगे

बता दे सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल की थी जिस पर 17 मई को सुनवाई हुई। सरकार ने ओबीसी आरक्षण देने के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़े कोर्ट में प्रस्तुत किए थे। इन आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 51% बताई गई थी। सरकार का मानना था कि इस आधार पर ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलता है तो उसके साथ न्याय हो सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही एमपी के नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को बड़ी सफलता मिली है। हमने विधि विशेषज्ञों से मिलकर अपनी बात तथ्यों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष रखी थी, इसी का परिणाम है कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग के पक्ष में फैसला किया है।

विवेक तंखा ने कहा- पुरानी स्थिति बहाल

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये सरकार की विक्टोरी(victory) नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी स्थिति बहाल की है ओबीसी को फिलहाल सिर्फ 14 फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा, क्योंकि sc-st को पहले ही 36% आरक्षण मिल रहा है।

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English summary
Panchayat-Body elections in Madhya Pradesh will be held with OBC reservation, Supreme Court asks for notification
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