MP : धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार ने लागू किया धार्मिक स्वतंत्रता नियम, 60 दिन पहले DM को सूचना देना जरूरी

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य धार्मिक स्वतंत्रता नियम बनाकर लागू कर दिए हैं। जो भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे धर्म परिवर्तन के लिए उस जिले के डीएम को 60 दिन पहले सूचित करना होगा।

मध्यप्रदेश में अ आम नागरिकों को स्वच्छता से धर्म परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता नियम बनाकर लागू कर दिए हैं। जो भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे धर्म परिवर्तन के लिए उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले सूचित करना होगा। इसके लिए उसे एक विधिवत घोषणा पत्र भरकर देना होगा। यदि कोई धर्माचार्य और कोई अन्य व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन का आयोजन करना चाहता है तो उसे भी जिले के मजिस्ट्रेट को जहां ऐसा धर्म परिवर्तन संस्कार आयोजित किया जाना प्रस्तावित है ऐसे आयोजन से 60 दिन पहले उसकी सूचना देनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट को इस घोषणा, सूचना घोषणाकर्ता अथवा सूचनाकर्ता व्यक्ति द्वारा स्वयं पहुंच कर दी जाएगी अथवा रजिस्ट्री कृत डाक से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकेगी। जिला मजिस्ट्रेट घोषणा या सूचना प्राप्त होने पर इसकी पावती भी देगा। जिला मजिस्ट्रेट प्राप्त की गई घोषणा, सूचनाओं एवं जारी अभियोजन स्वीकृति की एक रिपोर्ट हर माह की 10 तारीख तक राज्य सरकार को भेजेगा।

MP : धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार ने लागू किया धार्मिक स्वतंत्रता नियम

धर्मांतरण कराने वालों को भी देनी होगी जानकारी

जो धर्माचार्य धर्मांतरण कर आएगा उसे भी जिला मजिस्ट्रेट को धर्म परिवर्तन के लिए मिलने वाली सूचना की पूरी जानकारी देना होगी। इसमें धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति उसके माता-पिता, आयु, पता, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग की स्थिति में जाति का पूरा ब्यौरा देना होगा। धर्म परिवर्तन के लिए आयोजन स्थल, धर्माचार्य का नाम, योग्यता और पूरा पता देना होगा। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट इसकी पार्टी देंगे।

यह बताना होगा घोषणापत्र में

स्वयं की इच्छा से बिना किसी दबाव, प्रलोभन या विपणन के धर्म परिवर्तन के लिए आवश्यक अनुष्ठान करने की इच्छा प्रकट करने वाली घोषणा करानी होगी। इसमें उस व्यक्ति का नाम जिसका धर्म परिवर्तित होना है, उसके पिता का नाम, उसका पता, आयु, जन्मतिथि, लिंग आवेश की स्थिति में संरक्षक का पूरा नाम पता, यदि वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो ऐसे जाति का विवरण उस स्थान का नाम या धर्मांतरण अनुष्ठान किया जाना है।

हर माया रिपोर्ट देना होगी

महीने के दौरान जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को गिरे विभाग को प्राप्त घोषणाओं की संख्या सूचनाओं की संख्या अध्यादेश के अधीन संस्थित अभियोजनों की संख्या, अभियोजन स्वीकृतियों की संख्या, शून्य घोषित विभागों की संख्या, अध्यादेश की धाराओं का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं व संगठनों की संख्या, अध्यादेश के अधीन दोष मुक्तियों तथा दोष सिद्धियों की मास के दौरान संख्या की जानकारी देना होगी।

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