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बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब MP में ₹300 और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ₹500 जुर्माना, कैबिनेट की मंजूरी

मध्यप्रदेश में अब हेलमेट नहीं पहनने पर ढाई सौ की जगह ₹300 का जुर्माना लगा करेगा वही चीज बेड पर ₹500 का जुर्माना यथावत रखा गया है। मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।

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MP cabinet approval ₹ 300 fine for driving without helmet and ₹ 500 fine for not wearing seat belt in bhopal

Fine For Driving Without Helmet : मध्यप्रदेश की सड़कों पर बिना हेलमेट वाहन चलाया तो ऐसे वाहन चालकों को अब ढाई सौ की जगह ₹300 जुर्माना देना होगा। बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते पाए जाने पर लगने वाला जुर्माना यथावत ₹500 रखा गया है। गाड़ी मॉडिफाई कराने वाले वाहन चालकों पर ₹1 लाख का जुर्माना होगा। कैप में ओवरलोडिंग करने पर अभी तक प्रति यात्री साडे ₹700 जुर्माना था उसे घटाकर प्रति पैसेंजर ₹200 कर दिया गया है कैबिनेट ने आज इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग इसे मंजूरी दे दी है।

इस तरह होगी अब जुर्माने की दर

इस तरह होगी अब जुर्माने की दर

बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब जुर्माना ढाई ₹100 की जगह ₹300 होगा बिना सीट बेल्ट फाइन वाहन चलाने पर पूर्वज ₹500 जुर्माना होगा लाइसेंस बिना वाहन चलाने पर ₹1000 जुर्माना तय किया गया है। इसमें बड़ी गाड़ियों के लिए जुर्माना 3000 से बढ़ाकर ₹5000 किया गया है। बिना पंजीयन वाहन चलाने पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर अब दो हजार, लाइट मोटर व्हीकल पर जुर्माना 3000 और भारी वाहनों पर जुर्माना ₹5000 तय किया गया है दोबारा यही गलती करने पर टू व्हीलर पर 3000 लाइट मोटर व्हीकल पर ₹5000 और भारी वाहनों पर ₹10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ओवरलोडिंग पर जुर्माना ₹10000 से बढ़ाकर ₹20000 किया गया है ज्यादा भरे गए माल को उतरवाने पर प्रति टन ₹1000 जुर्माना लगाया जाएगा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों जिनके पास पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है उनमें नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर ₹1000 जुर्माना होगा ट्रांसपोर्ट विकल पर अब ₹3000 की जगह ₹10000 का जुर्माना होगा मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर दोपहिया वाहन पर ₹1000 कार चालक पर ₹2000 का जुर्माना होगा, वहीं ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर ₹3000 का जुर्माना होगा। प्रेशर हार्न का उपयोग करने पर ₹1000 का जुर्माना रहेगा ऐसे वाहन जिनके संचालन से खतरा है जो रेसिंग के लिए उपयोग किए जाते हो उनमें जुर्माना 5000 से बढ़ाकर 10000 कर दिया गया है।

मंत्रिमंडल की उपसमिति ने की थी सिफारिश

मंत्रिमंडल की उपसमिति ने की थी सिफारिश

बता दें कि 9 अक्टूबर 2019 को पार्लियामेंट ने नियमों के संशोधन कर धारा 200 में समन शुल्क लगाने का अधिकार राज्यों को दिया था अधिकांश राज्यों ने संशोधन के बाद जुर्माने की राशि बढ़ा दी है मध्यप्रदेश में यह नहीं अब तक हो पाया था 24 मई 2022 को कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव आया तो मंत्रिमंडल उपसमिति बनाकर जुर्माने की दरें तय करने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया था। इस समिति में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री अरविंद भदोरिया, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल थे समिति ने 6 दिसंबर 2022 को अपनी अनुशंसाएं कर दी थी।

3 लाख रुपए तक की सीमा के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज

3 लाख रुपए तक की सीमा के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कुछ अन्य फैसलों को भी मंजूरी दी गई। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने महिला स्व-सहायता समूहों को 3 लाख रुपए तक की सीमा के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज की प्रतिपूर्ति देने का निर्णय किया है। प्रदेश सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों की माताओं-बहनों को संबल देने का काम किया है।

मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 85 सीट बढ़ाने की स्वीकृति

मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 85 सीट बढ़ाने की स्वीकृति

संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश के नर्मदापुरम, सिवनी, सीहोर और मुरैना जिले में पुल और सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव को प्रशासकीय स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि सागर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 85 सीट बढ़ाने के लिए 101.46 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने संविदा शाला शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक से प्रतिस्थापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रभारी मंत्रियों को समीक्षा बैठक

प्रभारी मंत्रियों को समीक्षा बैठक

गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने प्रदेश में 5 फरवरी से शुरु होने वाली विकास यात्रा को लेकर प्रभारी मंत्रियों को समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए हैं।

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MP cabinet approval ₹ 300 fine for driving without helmet and ₹ 500 fine for not wearing seat belt in bhopal
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