मध्य प्रदेश में एक लाख की प्रॉपर्टी के सौदे पर बचेंगे इतने रुपए, शिवराज सिंह चौहान सरकार का फैसला

भोपाल। कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सोमवार दोपहर को बड़ा फैसला लिया है, जिससे प्रॉपर्टी के सौदे पर दो हजार रुपए तक की बचत होगी।

पहले 3% ली जाती थी, अब सिर्फ 1%

पहले 3% ली जाती थी, अब सिर्फ 1%

अब मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीदी पर 2% सेस घटा दिया है। पहले स्टाम्प ड्यूटी पर 3% ली जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 1% से लिया जाएगा। इसके बाद अब एक लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर सीधे 2 हजार रुपए तक की बचत होगी।

 रियायत 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी

रियायत 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी

इस घोषणा के बारे में शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कोविड-19 की परिस्थितियों में आर्थिक गतिविधियां समाप्त हो गई थीं। 2% की छूट के कारण लोग प्रॉपर्टी खरीदी के लिए आकर्षक होंगे। मध्य प्रदेश में रियल स्टेट क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियां इससे बढ़ेंगी। यह रियायत 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। इसके अलावा भी अन्य कदमों पर विचार कर रहे हैं।

 अभी साढ़े 12 हजार रुपए देना होता है

अभी साढ़े 12 हजार रुपए देना होता है

वरिष्ठ जिला पंजीयक भोपाल प्रभाकर चतुर्वेदी ने बताया कि एक लाख रुपए की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर 9.5% स्टाम्प शुल्क और 3% फीस लगती है। इससे अभी साढ़े 12 हजार रुपए देना होता है। शिवराज की घोषणा के बाद अब स्टाम्प शुल्क 9.5% से घटकर 7.5% हो जाएगा। ऐसे में एक लाख लाख रुपए पर सीधे 2 हजार रुपए की बचत होगी। अब यह साढ़े 10 हजार रुपए हो जाएगा। इसका लाभ शहरी इलाकों को मिलेगा।

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