MP में लव जिहाद के खिलाफ कानून, जानिए मध्यप्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 के प्रावधान
भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अगले सत्र में नया विधेयक मध्यप्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 लाया जाएगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ लाए जा रहे कानून के तहत 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा और गैर जमानती धाराओं में केस भी दर्ज होगा।
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इस विधेयक में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी को भी अपराधी की तरह देखने का प्रस्ताव है। नियम रखा जाएगा कि शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा। बता दें कि देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने वाला मध्य प्रदेश तीसरा राज्य होगा। इससे पहले कर्नाटक और हरियाणा भी लव जिहाद को लेकर कानून लाने पर विचार करने की मंशा जता चुके हैं।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती हैं। ऐसे मामलों पर उन्होंने कहा कि कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां यह आवेदन देना अनिवार्य होगा। वहीं, बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।












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