मुस्लिम के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार और डीजीपी से मांगा जवाब

डिंडोरी निवासी आसिफ खान को मोहल्ले में रहने वाली एक हिंदू लड़की से प्यार हो गया था। और दोनों ने छत्तीसगढ़ में भागकर शादी कर थी। लेकिन पुलिस ने आसिफ खान के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया था।

भोपाल, 26 अप्रैल। मुस्लिम युवक के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करना प्रदेश की शिवराज सरकार को महंगा पड़ गया। क्योंकि अब इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और डीजीपी से जवाब मांगा है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू युवती को अगवा करने के आरोप में एक मुस्लिम युवक के घर पर एमपी पुलिस ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की थी। अब इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने डीजीपी से जवाब तलब किया है वहीं युवक को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं साथ में बालिग युवा-युवती को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने के आदेश भी दिए हैं।

हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार और डीजीपी से मांगा जवाब

पूरा मामला विस्तार से

आपको बता दें डिंडोरी निवासी आसिफ खान ने हाई कोर्ट से उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका लगाई थी। उसके खिलाफ डिंडोरी पुलिस ने एक हिन्दू युवती के अपहरण का मामला दर्ज किया था। दरअसल आसिफ को उसी के मोहल्ले में रहने वाली युवती से उसे प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों अपनी मर्जी से भागकर छत्तीसगढ़ पहुँच गए थे। और वहां दंतेवाड़ा में उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली थी अलग-अलग समुदाय से होने के चलते उनकी शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं थी। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने दोनों को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने के आदेश दिए हैं।

लड़की खुद कोर्ट में हुई हाजिर

सुनवाई के दौरान युवती खुद कोर्ट में हाजिर हुई उसने बताया कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से आसिफ के साथ गई थी। इसके बावजूद आसिफ और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। डिंडोरी पुलिस ने लड़की के परिवार की शिकायत पर एकतरफा कार्रवाई करते हुए अपहरण का केस दर्ज कर लिया था। अब आसिफ ने उस पर दर्ज FIR निरस्त करने की मांग की है।

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    बुलडोजर कार्रवाई पर सरकार से मांगा जवाब

    बुलडोजर कार्रवाई

    हाई कोर्ट जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने प्राथमिक सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी किए हैं। पूरे मामले पर जवाब तलब किया है। वहीं आसिफ के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई पर भी हाईकोर्ट ने सरकार और डीजीपी से जवाब मांगा है। आपको बता दें मामले पर अगली सुनवाई जून में होगी।

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