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एमपी में प्राइवेट स्कूलों में फीस वसूली पर लगेगी लगाम, कलेक्टर करेंगे निगरानी

MP बोर्ड से संचालित या मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को स्कूल द्वारा ली जा रही फीस की जानकारी अब स्कूल शिक्षा विभाग को देनी होगी। इन स्कूलों की फीस बढ़ोतरी से लेकर सभी तरह की शिकायतों का निपटारा कलेक्टर की अध्यक्षता में

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भोपाल,18 सितंबर। मध्यप्रदेश में सभी बोर्ड से संचालित या मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को स्कूल द्वारा ली जा रही फीस की जानकारी अब स्कूल शिक्षा विभाग को देनी होगी। इन स्कूलों की फीस बढ़ोतरी से लेकर सभी तरह की शिकायतों का निपटारा कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति करेगी। सभी स्कूलों को उनके द्वारा ली जाने वाली सभी तरह की फीस की पूरी जानकारी विभाग को देना अनिवार्य है। इसमें ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, सर्वजनिक लाइब्रेरी फीस, स्मार्ट सेलिब्रिटी फीस, कंप्यूटर फीस, परीक्षा कार्यक्रम फीस, प्रवेश कार्ड, आई कार्ड और रजिस्ट्रेशन फीस आदि शामिल है।

Fee collection will be curbed in private schools in MP, collector will monitor!

राजधानी सहित पूरे प्रदेश में परीक्षा के समय स्कूलों की मनमानी सामने आती हैं अक्सर परीक्षा के समय निजी स्कूल फीस जमा नहीं होने के कारण कुछ बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है क्या निजी स्कूलों को पुलिस से संबंधित सारी जानकारी विभाग को देनी होगी।

इस संबंध में लोक शिक्षण संचनालय ने सभी जिले के कलेक्टर को आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने एमपी ऑनलाइन के सहयोग से एक मॉड्यूल विकसित किया है इसमें सभी स्कूलों को पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी स्कूलों को शिक्षण शास्त्र 2022-23 के लिए तय की गई फीस संरचना की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

बता दे में स्कूल शिक्षा विभाग ने 2022-23 कक्षा एक से आठवीं तक की रैंकिंग जारी की थी। जिसमें छतरपुर जिला को 1 ग्रेड के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ वहीं राजधानी भोपाल को बी ग्रेड मिला।

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English summary
Fee collection will be curbed in private schools in MP, collector will monitor!
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