मानहानि केस में उमा भारती पर 100 रुपये का जुर्माना, मिली जमानत
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नवंबर 2003 में दायर की थी मानहानि की याचिका। उमा को मिली जमानत और गिरफ्तारी वारंट भी कैंसिल।
भोपाल (मध्य प्रदेश)। भोपाल की लोकल कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती को बड़ी राहत देते हुए मानहानि के मामले में जमानत दे दी है। वहीं उनका गिरफ्तारी वारंट भी कैंसिल कर दिया है।
मानहानि केस में उमा भारती को बड़ी राहत
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नवंबर 2003 में मानहानि की याचिका दायर की थी।
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भोपाल की स्थानीय अदालत ने इस पर सुनवाई के दौरान उमा भारती पर 29 सितंबर को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं दस हजार के मुचलके पर जमानत दे दी और उनका गिरफ्तारी वारंट भी कैंसिल कर दिया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ उस समय वारंट जारी किया था जब वो 29 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकी थी। उस दिन एक अभियुक्त के तौर पर उनका बयान रिकॉर्ड होना था।
दिग्विजय सिंह ने दायर की थी याचिका
बता दें कि दिग्विजय सिंह ने उमा भारती के खिलाफ मानहानि का मुकदमा इसलिए दायर किया क्योंकि साल 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की ओर से दिग्विजय सिंह पर 1500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया गया था। जिसको लेकर दिग्विजय सिंह कोर्ट पहुंच गए।
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इसी मामले में उमा भारती को 29 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होना था लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंच सकी। जिसके बाद उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया।
हालांकि बाद में उमा भारती की ओर से बताया कि 29 सितंबर को कावेरी विवाद को लेकर बैठक थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक उन्हें उस बैठक में शामिल होना था, इसलिए वह भोपाल कोर्ट में नहीं पहुंच सकी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि वह कोर्ट का पूरा सम्मान करती हैं।