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Bhopal News: मध्यप्रदेश में खतरनाक और नशे में ड्राइविंग पर अब देना होगा दोगुना जुर्माना

MP traffic rules News: मध्यप्रदेश में अब खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर लगने वाला जुर्माना दुगना कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत इस जुर्माने की राशि में इजाफा कर दिया है। प्रदेश में अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल खतरनाक तरीके से चलाते पाए जाने पर ₹3000 की जगह ₹6000 जुर्माना लगाया जाएगा।

वहीं नान ट्रांसपोर्ट व्हीकल खतरनाक तरीके से चलाए जाने पर लगने वाला जुर्माना ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने मोटर यान अधिनियम के तहत कई तरह के जुर्माने और शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में इनमें से खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर जुर्माना दुगना कर दिया गया है।

Dangerous and drunk driving in Madhya Pradesh will now have to pay double the fine

उन्होंने बताया कि आम तौर पर शराब के नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालक खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पाए जाते हैं। ऐसे में वाहन चालकों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही थी अधिकांश दुर्घटनाओं में नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की लापरवाही ज्यादा सामने आती है, इसलिए इन पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए जुर्माने की राशि दुगनी कर दी गई है। पूरे मध्यप्रदेश में से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है पूरे प्रदेश में यातायात नियंत्रण में लगी पुलिस को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है।

साल भर में 9 हजार से ज्यादा लोग मिले नशे में वाहन चलाते

पिछले साल 9 हजार 723 से अधिक लोग नशे में वाहन चलाते मिले है। पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों से लिए गए आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। नशा कर वाहन चलाने वालों से बीते साल दो करोड़ 21 लाख रुपए से ज्यादा अर्थदंड वसूला गया। सड़क दुर्घटना और इनसे मौतों की बड़ी वजह शराब के नशे में वाहन चलाना है। नई आबकारी नीति में नशे में वाहन चलाने पर लाइसेंस समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन अब जुर्माने की राशि भी दुगनी कर दी गई है।

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