घरेलू कनेक्शन में चार्ज किया ई-रिक्शा तो होगा जब्त, विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत दर्ज होगा मुकदमा
सतना,6 जून: महंगे ईंधन को देखते हुए ऑटो रिक्शा चला कर अपना जीवन यापन करने वाले अब बिजली से चलने वाले ई-रिक्शा चला रहे हैं। पर उक्त वाहन को चलाने के लिए पहले उसे बिजली से ऊर्जा देनी होती है और कंपनी के नियमों के तहत यह एक कमर्शियल वाहन है। लिहाजा इसे घरेलू कनेक्शन में चार्ज करना अपराध माना जाएगा और जांच के दौरान यदि घरेलू कनेक्शन से ई-रिक्शा को चार्ज कर उसे उर्जा दी गई तो इसे इलेक्ट्रॉनिक बहन को जप्त कर लिया जाएगा और बिजली अधिकारी उपभोक्ता के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करेंगे।
प्रमुख सचिव ऊर्जा के आदेश
मुख सचिव ऊर्जा के आदेशमध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट के प्रबंध संचालक विवेक पोरवाल ने तीनों वितरण कंपनियों के एमडी को पत्राचार किया है की ई रिक्शा को चार्ज करने में विद्युत का दुरुपयोग पाया जाता है उसे जप्त करने के साथ धारा 135 की कार्यवाही को अंजाम दें। दरअसल ये आदेश प्रमुख सचिव ऊर्जा ने जारी किए हैं। पियास के अनुसार कोई भी ई- व्हीकल की चार्जिंग के लिए घरेलू कनेक्शन मान्य नहीं है। लिहाजा यदि चार्जिंग में बिजली का दुरुपयोग पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।
सतना में दर्ज है 422 वाहन
सतना के परिवहन विभाग में ऐसे वाहन चार पहिया व तीन पहिया जो बिजली की ऊर्जा से चलते हैं वह सतना आरटीओ में 422 हैं जो दर्ज किए गए हैं। जानकारी के अनुसार प्रमुख सचिव संजय दुबे ने एक सूची भेजी है जिसमें सतना आरटीओ में दर्ज 422 वाहनों का भी उल्लेख है। दरअसल rn422 वाहन मालिकों की पड़ताल करने की जिम्मेदारी सतना में कंपनी अधिकारियों को है और उनके पास कैसे कनेक्शन हैं इसकी जांच करानी है और यदि घरेलू कनेक्शन में ई-रिक्शा या चार पहिया की चार्जिंग की जाती है तो मौके पर ही वाहन को जब तक कर बिजली चोरी का केस दर्ज करना है।
सतना से हुई थी शुरुआत
ई रिक्शा के जरिए बिजली की चोरी का मामला सतना में ही प्रकाश में आया था, जब एसई जेई त्रिपाठी के अभियान के बाद टाउन हाल के जेई आरके श्रीवास्तव ने तीन ई रिक्शा में बिजली चोरी पकड़ी थी। उसके बाद अब पीएस एनर्जी ने यह फरमान ही जारी कर दिया है की ई रिक्शा के लिए कमर्शियल कनेक्शन होना अनिवार्य है घरेलू में उपयोग करना अपराध होगा।