वीडियो वायरल होने के बाद बुलेट वाले पुलिसकर्मी का कटा चालान, ACP सचिन अतुलकर ने दिए जांच के निर्देश

राजधानी भोपाल में बुलेट गाड़ी पर नंबर प्लेट की जगह पुलिस लिखवाने पर पुलिसकर्मी का कटा चालान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने दिए जांच के आदेश।

भोपाल,27 जुलाई। राजधानी में चेकिंग के दौरान पुलिस का रौब दिखाना एक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। दरअसल चेकिंग के दौरान भोपाल ट्राफिक पुलिस ने एक बुलेट गाड़ी को रोका जिसकी नंबर प्लेट पर नंबर की जगह पुलिस लिखा हुआ था। इसलिए पुलिस ने बुलेट गाड़ी को रोक लिया, लेकिन जब गाड़ी वाले ने बताया कि वह पुलिसकर्मी है तो ट्राफिक पुलिस ने उसे जाने दिया। जिसके बाद पास में खड़े कुछ युवकों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और वहां उपस्थित पुलिस वालों से कहा कि आपने इन का चालन क्यों नहीं काटा इनकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर तो पुलिस लिखा हुआ है, लेकिन पुलिसकर्मियों ने बुलेट वाले पुलिसकर्मी को जाने दिया। जिसके बाद या वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।

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    वीडियो वायरल होने के बाद बुलेट वाले पुलिसकर्मी का कटा चालान
    बुलट वाले पुलिस कर्मी पर हुई चालनी कार्रवाई

    इस संबंध में एसीपी सचिन अतुलकर ने बताया कि गाड़ी की नंबर प्लेट पर नियमानुसार नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है जानकारी में सामने आया कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसमें एक बुलेट गाड़ी पर नंबर प्लेट की जगह पुलिस लिखा हुआ था। बाइक मॉडिफाई की गई है। वीडियो की सत्यता की जांच कर रहे हैं अगर कार्यवाही के बिना छोड़ा गया है तो चेकिंग करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

    हालांकि मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद बुलट वाले पुलिसकर्मी पर चालनी कार्रवाई की गई है। बता दे कल यातायात पुलिस ने बिना कार्रवाई के छोड़ दिया था, लेकिन यातायात पुलिसकर्मियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    आइए जानते हैं मोटरयान नियम

    केंद्रीय मोटरयान नियम 1990 के नियम 50 और 51 में नंबर प्लेट को लेकर कई नियम दिए गए हैं। इन नियमों के चलते आप गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। वार्निंग के तौर पर कहा जाता है कि जैसी नंबर प्लेट आरटीओ से मिलती है। वैसे ही नंबर प्लेट रखनी चाहिए।

    इसके अलावा इन नियमों के तहत वाहनों की नंबर प्लेट पर प्रधान सरपंच या कोई भी सरकारी नाम और किसी जाति वर्क के बारे में नहीं लिखा जा सकता है। यानी आप भूल कर भी इस तरह के शब्द गाड़ी की नंबर प्लेट पर ना लिखाएं। नहीं तो, आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

    इतना ही नहीं आप गाड़ी की नंबर प्लेट पर नींबू मिर्ची या कोई कपड़ा भी नहीं टांग सकते है। अगर ऐसा किया तो तब भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।

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