कोरोना काल में बच्चों से ली थी ज्यादा फीस, हाईकोर्ट की फटकार के बाद Sagar Public School ने लौटाएं ₹20.62 लाख

सागर पब्लिक स्कूल को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। इतना नहीं कोर्ट की फटकार के बाद सागर पब्लिक स्कूल को 118 बच्चों के लिए 20.62 क्लॉक रुपए लौटाने पड़े हैं। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान सागर पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने यह राशि

भोपाल के साथ साकेत नगर स्थित सागर पब्लिक स्कूल को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। इतना नहीं कोर्ट की फटकार के बाद सागर पब्लिक स्कूल को 118 बच्चों के लिए 20.62 क्लॉक रुपए लौटाने पड़े हैं। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान सागर पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने यह राशि अतिरिक्त शुल्क के नाम पर ले ली थी। जिसका बच्चों के अभिभावकों ने विरोध किया था। लेकिन स्कूल प्रबंधन नहीं माना। जिसके बाद माय पेरेंट्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

हाईकोर्ट की फटकार के बाद SPS स्कूल ने लौटाएं ₹20.62 लाख

बुधवार को इस मामले को लेकर फैसला आया बता दे कोरोना काल में 2 साल तक स्कूल बंद रहे। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से क्लासेस चलती रही। शासन में प्राइवेट स्कूलों से सिर्फ शिक्षण शुल्क लेने के आदेश दिए थे इतना ही नहीं था। हाईकोर्ट में शिक्षण शुल्क ना लेने संबंधी आदेश भी दिया था। तब भी CBSI स्कूलों ने अभिभावकों से शिक्षण शुल्क के साथ अन्य शुल्क जोड़कर रुपए वसूले। इसमें सागर पब्लिक स्कूल सबसे आगे रहा स्कूल में बच्चों से ऑनलाइन तेरा की ओर डांस आदि के बहाने पूरी फीस वसूल कर ली।

माय पेरेंट्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में किस महीने तक इसको लेकर लड़ाई लड़ी और आखिरकार 118 बच्चों का बढ़ा हुआ शुल्क वापस हो गया। हाई कोर्ट की अवमानना के मामले में सागर पब्लिक स्कूल प्रबंधन को माफी भी मांगनी पड़ी।

अन्य अभिभावक भी इसके जरिए कर सकते हैं शिकायत

माय पेरेंट्स एसोसिएशन के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय का यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा स्कूल के अन्य अभिभावक इस आदेश का हवाला देकर कोरोना काल के लिए गए संबंधी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी या लोक शिक्षण संचनालय आयोग से कर सकते है। तब भी सुनवाई ना हो तो वह न्यायालय में भी याचिका लगा सकते हैं।

इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने कहा कि सागर पब्लिक स्कूल को सभी बच्चों को फीस लौटाने होगी। अगर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। वही स्कूल के मालिक सुधीर अग्रवाल ने कहा कि शुल्क के संबंध में न्यायालय ने क्या आदेश दिया है इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

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