भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई: बिना अनुमति खड़ी 113 कॉलोनियां चिह्नित, पहले FIR फिर चलेगा बुलडोजर
MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कृषि भूमि पर अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला प्रशासन ने संयुक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर करीब 113 प्रकरण चिह्नित किए हैं, जहां बिना किसी अनुमति, डायवर्सन या टीएंडसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) के प्लॉट काटकर बेचे गए हैं।
इन कॉलोनियों की अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक है, और ज्यादातर (90 प्रतिशत से ज्यादा) किसानों की कृषि भूमि पर बनी हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर पहले चरण में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, जबकि दूसरे चरण में अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर चलाए जाएंगे।

यह कार्रवाई मोहन यादव सरकार की अवैध निर्माणों पर जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। भोपाल जिले में हुजूर, बैरसिया, कोलार और गोविंदपुरा तहसीलों में सबसे अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने 31 गांवों में फैली इन कॉलोनियों की नामजद सूची तैयार कर ली है, और पुलिस को सौंप दी गई है।
चिह्नित प्रमुख इलाके और विवरण
प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, ये अवैध कॉलोनियां मुख्य रूप से निम्नलिखित इलाकों में विकसित की गई हैं:
जगदीशपुर, बसई, अचारपुरा, अरेड़ी, नरेला बाजयाफ्त, बंगरसिया, इब्राहिमपुरा, कलेखेड़ा, बीनापुर, गोलखेड़ी, चौपड़ाकलां, बांसिया, कानासैंया, खंडाबड़, शोभापुर जहेज, सिकंदराबाद, कोलुआ खुर्द, सुरैया नगर, छावनी पठार, थुआखेड़ा, कुराना, पिपलिया बेरखेड़ी, कोटरा, सेवनिया ओंकारा, परवलिया सड़क, सूखी सेवनिया, हज्जामपुरा, ईंटखेड़ी सड़क आदि।
हुजूर तहसील में सबसे अधिक मामले हैं, जहां 90 प्रतिशत से ज्यादा कॉलोनियां किसानों की खेती वाली जमीन पर काटी गई हैं। इनमें से कई कॉलोनियां महिलाओं के नाम पर भी रजिस्टर्ड हैं, ताकि जांच से बचने की कोशिश की गई हो।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा, "जिला प्रशासन और जिला पंचायत की संयुक्त टीम ने सर्वे किया, जिसमें सवा सौ से अधिक ऐसी कॉलोनियां चिह्नित हुईं जहां बिना अनुमति निर्माण हुआ। लोगों से अपील है कि ऐसी जमीनों में निवेश न करें, क्योंकि ये अवैध हैं और भविष्य में कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।"
दो चरणों में एक्शन
1. प्रशासन ने दो चरणों में कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की है:
पहला चरण (एफआईआर): चिह्नित 113 प्रकरणों में भूमाफिया, कॉलोनाइजर, बिल्डर और जमीन मालिकों के खिलाफ विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। पहले ही 12-25 कॉलोनाइजरों पर केस दर्ज हो चुके हैं, और अब बाकी पर कार्रवाई तेज होगी। ईंटखेड़ी, परवलिया, सूखी सेवनिया जैसे थानों में पहले ही दर्जनों मामले दर्ज हो चुके हैं।
2. दूसरा चरण (निर्माण हटाना): एफआईआर के बाद अवैध निर्माणों को बुलडोजर से हटाया जाएगा। गुरुवार से ईंटखेड़ी और अन्य कृषि क्षेत्रों में यह कार्रवाई शुरू होने की संभावना है। प्रशासन ने टीम गठित कर ली है, और टीएल बैठक के बाद एक्शन प्लान फाइनल किया गया है।
प्रभावित लोग और जोखिम
इन अवैध कॉलोनियों में एक लाख से अधिक लोगों की जीवनभर की पूंजी फंसी हुई है। प्लॉट खरीदने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, सड़क और सीवर के लिए तरस रहे हैं। हर सप्ताह प्रशासन को 100 से अधिक ऐसे आवेदन आ रहे हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसी जमीनों पर रजिस्ट्री या निवेश से बचें, क्योंकि ये अवैध हैं और भविष्य में डिमोलिशन का सामना करना पड़ सकता है।
राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ
मोहन यादव सरकार ने अवैध कॉलोनियों पर सख्ती बढ़ाई है, क्योंकि ये न केवल राजस्व को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि शहर की योजना को भी बिगाड़ती हैं। पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 2022 से पहले की कुछ कॉलोनियों को नियमित करने की बात की थी, लेकिन अब नई सरकार जीरो टॉलरेंस पर है। विपक्ष ने इसे "चुनिंदा कार्रवाई" बताया है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि यह सभी पर समान रूप से लागू होगी।
भोपाल में पिछले कुछ महीनों में ऐसी कार्रवाई तेज हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भूमाफिया किसानों से सस्ती जमीन खरीदकर बिना अनुमति प्लॉट बेच रहे हैं, जिससे खरीदार ठगे जा रहे हैं। यदि आप ऐसी किसी जमीन में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पहले टीएंडसीपी, डायवर्सन और अन्य अनुमतियां जांच लें। प्रशासन से अपील है कि अवैध निर्माणों की जानकारी दें, ताकि कार्रवाई तेज हो सके।
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