बस्ती न्यूज: गैंगस्टर श्रवण पटवा की 1.8 करोड़ की संपत्ति कुर्क
बस्ती जिले के टॉप टेन अपराधियों में शामिल श्रवण पटवा की 1.8 करोड़ की संपत्ति बुधवार को कुर्क कर दी गई।वाल्टरगंज पुलिस ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में एक गैंगस्टर के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की है।
बस्ती,10 अगस्त: बस्ती जिले के टॉप टेन अपराधियों में शामिल श्रवण पटवा की 1.8 करोड़ की संपत्ति बुधवार को कुर्क कर दी गई।वाल्टरगंज पुलिस ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में एक गैंगस्टर के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की है।

श्रवण पटवा के विरुद्ध पुरानी बस्ती थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना के तहत आरोपित द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुर्क किए जाने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति मांगी गई थी।श्रवण पटवा ने गैरकानूनी तरीकें से काफी धन अर्जित किया था।
इस कार्रवाई में उसका पैड़ा खरहरा मार्केट में मेन सड़क पर दो बिस्वा जमीन, मकान एवं उसी जमीन के पीछे लाज पर नमकीन की फैक्ट्री, मशीन, जनरेटर, माल ढोने वाली एक गाड़ी, दो बाइक को कुर्क किया गया। कुर्क की गई संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ 80 लाख रुपये हैं।
एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि श्रवण पटवा पर कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। उसके द्वारा अपराध करके जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी, उसको कुर्क करने के लिए डीएम का आदेश था।इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई।
कुर्की के आदेश कब दिये जायेगे
धारा 83 के अधीन यदि न्यायालय उचित समझे तो फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की जा सकती है । यदि फरार व्यक्ति के संबंध में उद्घोषणा निकाली गई है और वह अपनी संपत्ति या उसके किसी भाग को बेचने वाला है ।अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के स्थान से हटा देना चाहता है ।कुर्की का आदेश होने के पश्चात उस व्यक्ति के स्थानीय जिले की संपत्ति को कुर्की के लिए प्राधिकृत किया जाएगा । यदि उस व्यक्ति की संपत्ति अन्य किसी जिले में भी है तो वहां के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तब कुर्की को प्राधिकृत करेगा, जब घोषणा की पृष्ठांकित कर दिया जाएगा । यदि वह संपत्ति जिसे कुर्क करने के आदेश है ।












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