बरेली: किशोरी का अपहरण कर किया था रेप, 11 साल बाद कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

बरेली, 30 जुलाई: यूपी के बरेली में कोर्ट ने किशोरी का अपहरण कर उसके साथ रेप के मामले में दोषी युवक को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील सुरेश बाबू ने बताया कि बरेली की त्वरित अदालत के अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार यादव ने अभियुक्त 29 वर्षीय भूप राम को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद और 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

minor girl misdeeds case in bareilly court sentenced 10 years prison to accused

15 मई 2010 को अपहरण के बाद किया था रेप

बरेली जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में किशोरी के पिता ने 20 मई 2010 को अपहरण और रेप की धाराओं में भूप राम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। शिकायत के मुताबिक, भूप राम ने 15 मई 2010 को उनकी बेटी का अपहरण किया था। उसे अपनी मौसी के घर ले जाकर वहां उसके साथ रेप किया। आरोपी को घटना के पांच दिन बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

बुलंदशहर में रेप के बाद हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

इससे पहले बीते दिनों बुलंदशहर में मासूम की रेप के बाद हत्या के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 25 फरवरी 2021 को बच्ची खेत में अपने माता-पिता के साथ काम कर रही थी। इसी दौरान वह हरेंद्र के घर पानी पीने के लिए चली गई, जिसके बाद हरेंद्र ने उसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। शव को अपने ही घर में गड्ढा खोदकर दफना दिया था।

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