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विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस हुआ निलंबित, हल्दी पाउडर में मिला लेड क्रोमेट

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Barabanki news, बाराबंकी। शापिंग मॉल 'विशाल मेगा मार्ट' का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। मॉल में अग्रिम आदेश तक खाद्य सामग्री नहीं बची जा सकेगी। दरअसल, फरवरी 2018 में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने नगर कोतवाली क्षेत्र के नाका पैसार स्थित विशाल मेगा मार्ट से हल्दी का नमूना लिया गया था, जिसकी जांच आगरा लैब में की गई तो वह मानक विहीन पाया गया।

vishal mega mart food license suspended

हल्दी में पाई गई लेड क्रोमेट की मात्रा

लैब की रिपॉर्ट में हल्दी में लेड क्रोमेट की मात्रा पाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद एफएसडीए विभाग के मौजूदा जिला अभिहित अधिकारी मनोज वर्मा ने की कार्रवाई करते हुए विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया।

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स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेड क्रोमेट

जिला अभिहित अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि फरवरी 2018 में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने विशाल मेगा मार्ट से हल्दी पाउडर का नमूना लिया गया था। जिसकी जांच आगरा लैब में की गई तो उसमें लेड क्रोमेट की मात्रा पाई गई है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रिपोर्ट के आधार पर विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।

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English summary
vishal mega mart food license suspended
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