कर्नाटक: कोरोना के बीच कैसे मनाया जाएगा गणेश उत्सव, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस
बैंगलोर, 5 सितंबर। कर्नाटक सरकार ने रविवार को कोविड-19 मानदंडों और शर्तों के साथ राज्य में आगामी गणेश उत्सव को मनाने की अनुमति दी। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसाक राज 9 बजे के बाद मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि पांडालों को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने आज गणेश उत्सव को लेकर बैठक की। त्योहार कैसे आयोजित किया जाए इस विषय को लेकर मंत्री आर अशोक, के सुधाकर, एच नागेश ने विशेषज्ञों की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया।
संघों को अधिकतम पांच दिनों के लिए गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दी गई है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि पांडालों को बनाए जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा विसर्जन अनुष्ठान में कितने लोगों को भाग लेने की अनुमति दी जाए इसको लेकर राज्य सरकार दिशा-निर्देश जारी करेगी। एक वार्ड में एक से ज्यादा गणेश पांडाल नहीं होगा।
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कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने सीमावर्ती तालुकों में जहां पॉजिटिविटी रेट 2 प्रतिशत से अधिक है, गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपार्टमेंट एसोसिएशन अपार्टमेंट परिसर के भीतर सार्वजनिक समारोह आयोजित कर सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल 20 लोगों को ही इकट्ठा होने की अनुमति होगी। भारत में अब त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में सरकार एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि त्योहारों में भी कोई बाधा न पड़े और कोरोना के केस भी न बढ़ें। शनिवार को कर्नाटक में कोरोना के 1000 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 21 लोगों की मौत हो गई। नए मामलों के साथ राज्य में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 29,54,047 हो गए हैं, जबकि मौतों की कुल संख्या 37,401 हो गई है।