लिंगायत मठ के संत पर यौन शोषण के आरोप, BJP विधायक बोले- हर किसी ने चुप्पी साधी, मैं PM को लिखूंगा पत्र
बेंगलुरू, 31 अगस्त। लिंगायत मठ के संत डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुघा शरणारु को कथित तौर पर नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब इस पूरे मामले पर कर्नाटक के भाजपा एमएलएसी एच विश्वनाथ ने कहा कि कोई भी इस मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोल रहा है। सबकुछ राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, राजनीतिक दलों को इस बात का डर है कि अगर वह इसपर बोलेंगे तो अपना वोट खो देंगे। आप वोट के लिए किसी ऐसे का समर्थन कर रहे हैं जोकि नाबालिग लड़कियों के रेप का आरोपी है।

भाजपा विधायक ने कहा कि मैं इस बारे में एक विस्तृत पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखूंगा और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा की मांग करूंगा। अगर प्रदेश के गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र को थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। चित्रदुर्ग के एसपी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि आरोप है कि मठ में रहने वाली छात्राओं को साधु अपने कमरे में बुलाता था और उन्हें नशीले पदार्थ मिलाकर खाने-पीने की चीजें देता था और उनके साथ कथित तौर पर यौन शोषण करता था। पीड़िताओं ने बताया कि मठ में कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ यौन शोषण किया गया है।
पीड़िताओं ने संत के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए मैसूर का रुख किया और यहां पर एक एनजीओ ओडानाडी से संपर्क किया। जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी के तौर पर लिंगायत साधु के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके अलावा मठ के एक जूनियर स्वामी बसवदित्य और दो अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पीड़िताओं ने पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं। वहीं एनजीओ की ओर से आरोपी संत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांगी की गई है।
संत शिवमूर्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले शिवमूर्ति ने कहा कि हमे इस स्थिति का स्थायी समाधान धैर्य के साथ खोजना चाहिए। मैं सभी आरोपों से मुक्त हो जाऊंगा। भक्तों को देश के कानून को समझना चाहिए, मैं कानून का पालन करूंगा और इसका सम्मान करूंगा, जांच में मैं अधिकारियों का पूरा सहयोग करूंगा। बता दें कि शिवमूर्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में पीड़ितों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और ये लोग सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराएंगे।












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