कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पर BBMP ने ठोका 50 हजार का जुर्माना, जानें पूरा मामला?
BBMP Penalty on DK Shivakumar: कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर अवैध पोस्टर लगाने के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) की ओर लगाया गया है।
दरअसल, नगर निगम अधिकारियों ने क्वींस रोड पर फुटपाथ के ठीक बीच में एक विशाल होर्डिंग लगा पाया, जिसके बाद नगर निकाय ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पर जुर्माना ठोका।

पहला जुर्माना भरने वाले बने डीके शिवकुमार
जानकारी के अनुसार कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार क्वींस रोड पर पार्टी कार्यालय के पास राजीव गांधी और डी देवराज उर्स की सालगिरह के अवसर पर कथित तौर पर अवैध पोस्टर लगाने के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने वाले पहले अपराधी बन गए हैं।
मालूम हो कि उपमुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास मंत्री होने के नाते शिवकुमार ने हाल ही में शहर में अवैध फ्लेक्स पोस्टर, बंटिंग और होर्डिंग्स के खिलाफ नई, सख्त और दंडात्मक व्यवस्था की घोषणा की थी। नई व्यवस्था में अवैध पोस्टरों और होर्डिंग्स के प्रत्येक अपराध के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
50,000 रुपये का लगाया जुर्माना
शिवकुमार को भेजे गए नोटिस में बीबीएमपी के सहायक राजस्व अधिकारी, वसंत नगर उपमंडल ने बताया कि केपीसीसी ने बीबीएमपी से पूर्व अनुमति लिए बिना अवैध होर्डिंग लगाई थी और 50,000 रुपये का जुर्माना बीबीएमपी मुख्य आयुक्त के खाते में जमा किया जाना चाहिए।
होर्डिंग, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी नेताओं की तस्वीरें हैं, केपीसीसी के पिछड़ा समुदाय विंग द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डी देवराज उर्स की जयंती मनाने के लिए लगाया गया था।
बीबीएमपी के बैंक खाते में जमा कराए रुपये
बाद में दिन में उप मुख्यमंत्री के कार्यालय ने पुष्टि की कि केपीसीसी अध्यक्ष ने बीबीएमपी के बैंक खाते में 50,000 रुपये जमा किए हैं। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में उप मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की थी।
डीके शिवकुमार ने शहर को अवैध फ्लेक्स बोर्डों से मुक्त करने का वादा करते हुए कहा था कि बीबीएमपी को राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संबंधों की परवाह किए बिना सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की खुली छूट दी गई है।
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