राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा- हरियाणा बाॅर्डर जाने वाली सड़क क्यों नहीं बनी? सरकार को देना होगा जवाब

कामां। हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) ने राजस्थान से हरियाणा बाॅर्डर तक जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट में जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व फरजंद अली की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि, कामां से जुरहरा होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क का क्यों नवीनीकरण नहीं किया गया? फिर खंडपीठ ने विजय मिश्रा व अन्य की पीआईएल पर सरकार को जल्द सड़क के नवीनीकरण का निर्देश दिया। वहीं, पीआईएल में कहा गया कि, एमडीआर कैटेगरी की इस सड़क का निर्माण साल 2008 में कराया गया था।

Rajasthan High Court

5 साल में सड़क का नवीनीकरण अनिवार्य होता है
पीआईएल में कहा गया कि, नियमानुसार एमडीआर कैटेगरी की सड़क का हर 5 साल में नवीनीकरण होना अनिवार्य है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने न तो कामां से जुरहरा होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण कराया और ना ही आज तक मरम्मत का ही कार्य कराया। ऐसे में सड़क पर हादसों की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने इस बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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विजय मिश्रा और अन्य याचियों की पीआईएल में हाईकोर्ट के समक्ष निवेदन किया गया कि, सरकार से उक्त सड़क का नवीनीकरण करवाया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। बहरहाल, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब देने के लिए कहा है। सरकार को अब इस मामले में जवाब देना होगा।

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