UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से विधायक अब्बास अंसारी को मिली बड़ी राहत, जानिए पूरा मामला
Uttar Pradesh News: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।हाईकोर्ट ने जबरन जमीन का बैनामा कराने के मामले में अब्बास अंसारी समेत तीन को जमानत दी है।
न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई कर एक अगस्त को आदेश सुरक्षित कर लिया था। अब्बास अंसारी पर 2023 में गाजीपुर कोतवाली में फखर ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्बास व अन्य ने 2012 में जबरन उसकी जमीन का बैनामा करा लिया।

2012 की घटना की एफआईआर 11 साल बाद 2023 में दर्ज कराई गई थी। अब्बास अंसारी के साथ ही अतिफ रजा और अफरोज खान के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यह मुकदमा गाजीपुर कोतवाली थाना में दर्ज किया गया था। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने विधायक अब्बास की जमानत मंजूर कर ली।
अबू फकर ने एफआईआर में आरोप लगाया कि अब्बास अंसारी ने पिस्टल लगाकर उसे धमकाया और चेक पर साइन करा लिया। इसके बाद बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली। अबू फकर खान के बैंक खाते में चेक से पैसे जमा हुए और मुख्तार अंसारी के साले ने चेक रुपए से निकाल लिए। पैसे की नकद निकासी की गई। इस मामले में मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद को पहले ही जमानत मिल चुकी है।












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