Prayagraj: सपा विधायक विजमा यादव को डेढ़ साल की सजा, 22 साल बाद MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

SP MLA Vijma Yadav: 22 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने प्रयागराज जिले की प्रतापपुर सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव डेढ़ साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

SP MLA Vijma Yadav

Prayagraj News: प्रयागराज जिले की प्रतापपुर सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव (Vijma Yadav) की मुश्किलें बढ़ गई है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें बड़ा झटका देते हुए डेढ़ साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा 22 साल पुराने मामले में सुनाई गई है। तो वहीं, इस मामले में 14 अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया है। हालांकि, डेढ़ साल की सजा के ऐलान के बाद भी विजमा यादव की विधायकी बनी रहेगी।

सपा विधायक विजमा यादव को सजा सुनाए जाने के ऐलान से पहले एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने IPC की धारा 147/ 341/ 504/ 353/332 और 7 सीएलए एक्ट में दोषी करार दिया था। तो वहीं, गुरुवार को सजा के ऐलान के दौरान बड़ी संख्या में कोर्ट रूम के बाहर सपा विधायक के समर्थक मौजूद थे। कोर्ट के सजा सुनाये जाने के बाद विजमा यादव की जमानत अर्जी पर 20-20 हजार के दो मुचलके पर अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली गई है। हालांकि, अन्य धाराओं में कोर्ट ने विजमा यादव को भी बरी कर दिया है।

एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने विजमा यादव को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी है। आपको बता दें कि विजमा यादव को यह सजा करीब 22 साल पुराने मामले में सुनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजमा यादव पर आरोप है कि 21 सितंबर 2000 को उनके उकसाने पर ही भीड़ अनियंत्रित हो गई और सराय इनायत इलाके में पुलिस पार्टी पर गोली और बम से हमला कर दिया था। इस दौरान सड़क पर जाम भी लगाया गया था। इस हमले में कई पुलिसवालों को चोटें आई थीं।

इस मामले में सराय इनायत थाने में IPC की धारा 147/148/149/307/341/332/353/504/506 सिविल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2/3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत आई आर दर्ज कराई गई थी। बता दें कि इस केस में अभियुक्त श्याम बाबू के बेटे आनंद उर्फ छोटू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके शव को लेकर सपा विधायक विजमा यादव ने सड़क पर जाम लगाया था। इस घटना में 31 पुलिस वालों को चोटें आई थी। इस मामले में तत्कालीन एसआई कृपाशंकर दीक्षित की ओर से सराय इनायत थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

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    अभियोजन की ओर से मुकदमे के ट्रायल के दौरान 16 गवाह पेश किए गए थे। 12 घायलों का साक्ष्य अभियोजन द्वारा कराया गया है। इस मामले में सपा विधायक विजमा यादव समेत 15 अभियुक्तों का ट्रायल एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट प्रयागराज के जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने डेढ़ साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा का यह फैसला सुनाया है।

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