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पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, रीता जोशी और धनंजय सिंह को मिली जमानत

Prayagraj news, प्रयागराज। प्रयागराज की सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आचार संहिता उल्लंघन के तीन अलग-अलग मामले में सुनवाई के दौरान बेनी प्रसाद के हाजिर न होने पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। वहीं, भाजपा प्रत्याशी रीता जोशी को विधाान सभा घेराव मामले में हाजिर होने पर जमानत दे दी गई। जबकि पूर्व सांसद धनंजय सिंह व विधायक एमएलसी बृजेश सिंह को आचार संहिता उल्लंघन मामले में जमानत दी गई है।

वर्मा के तीन मुकदमों पर सुनवाई

वर्मा के तीन मुकदमों पर सुनवाई

प्रयागराज की सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट में बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ तीन अलग-अलग मुकदमे आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज हैं। तीनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ शुरू हुई, जिसमें वर्मा को हाजिर होना था। लेकिन वह हाजिर नहीं हुये। जिस पर उनके विरुद्ध कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इन मुकदमों में प्रमुखता के तौर 24 अप्रैल 2014 की गोंडा कोतवाली में दर्ज मुकदमा है। जिसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने चुनावी सभा के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। फिलहाल आचार संहिता के तीनों मुकदमों में हाजिर न होने पर बेनी प्रसाद की मुश्किल आगे और भी बढ़ने वाली हैं। क्योंकि मामले की अगली सुनवाई 23 मई 2019 को होगी। और अगर 23 मई को भी वह हाजिर नहीं हुये तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी स्पेशल कोर्ट शुरू करेगी।

रीता जोशी व धनंजय सिंह को जमानत

रीता जोशी व धनंजय सिंह को जमानत

लखनऊ में विधानसभा घेरने के दौरान हुए बवाल के मामले में नियमित जमानत के लिए मंत्री रीता बहुगुणा जोशी द्वारा खुद को स्पेशल कोर्ट सरेंडर करने के बाद उन्हे जमानत दे दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट से रीता जोशी अंतरिम जमानत लेकर चुनाव प्रचार प्रसार में उतरी थी। याद दिला दें कि किसानों के मामले को लेकर तत्कालीन कांग्रेस नेता रीता जोशी ने राज बब्बर आदि हजारों कांग्रेसियों के साथ लखनऊ में उग्र प्रदर्शन किया था।

ये था मामला

ये था मामला

वहीं आचार संहिता उल्लंघन सहित दो मामलों में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और विधायक एमएलसी बृजेश सिंह उर्फ प्रिंसू ने भी सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट में खुद को सरेंडर किया और जमानत के लिये कोर्ट से प्रार्थना की थी। इन दोनों की भी जमानत अदालत ने स्वीकार कर दी है। गौरतलब है कि धनंजय सिंह वह बृजेश सिंह पर अलग-अलग मामलों के तहत मतदाताओं से मारपीट करने, बिना अनुमति के वाहनों का काफिला निकालने आदि के आरोपी में फरवरी 2017 में जौनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था।

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