UP: मंत्री नंद गोपाल नंदी को MP MLA कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा, क्या अब जेल जाएंगे?
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उनपर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को एमपी-एमएल कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट की तरफ से उनपर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट की तरफ से फैसला एससी-एसटी मामले में सुनवाई करते हुए दिया गया है।जानकारी के मुताबिक मंत्री नंदी पर मुट्ठीगंज थाने में एससी-एसटी की एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इससे पहले मामले गुरुवार को सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए की विशेष न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ल ने के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य ने कोर्ट में हाजिर गवाहों जिरह किया।
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हालांकि, नंदी ने अपने बचाव में कृष्ण कुमार मिश्र, ज्ञानेंद्र कुमार व मदन लाल गुप्ता को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था। बहस के बाद नंदी के अधिवक्ताओं की ओर से कोर्ट में लिखित बहस प्रस्तुत करने की अर्जी दी गई थी। वहीं, आज कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी।
आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान नंदी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस दौरान वेंकट रमण शुक्ल ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप में कहा गया था क नंदी की तरफ से सपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई थी। साथ ही शिकायत में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया गया था।
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