प्रयागराज: कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद को बड़ी राहत, 20 मई तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा

प्रयागराज। प्रयागराज की सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट ने सहारनपुर संसदीय सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व विधायक इमरान मसूद को बड़ी राहत दी है। इमरान को 20 मई तक के लिए स्पेशल कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर किया रिहा कर दिया है। इमरान मसूद पर दो मामलों में मुकदमा चल रहा था, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने व धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मुकदमे थे।

20 मई को फिर होगी सुनवाई

20 मई को फिर होगी सुनवाई

इन मुकदमों में इमरान के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था। इमरान मसूद ने स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुनवाई के दौरान वह ढाई घंटे तक न्यायिक अभिरक्षा में ही रहे। बाद में उनकी ओर से दिए गए माफीनामा, आगे केस में सहयोग करने, निर्धारित डेट पर हाजिर होने व लोकसभा प्रत्याशी होने के कारण प्रचार प्रसार करने आदि की लिखित दलील के आधार पर उन्हें 20 मई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। 20 मई को मुकदमे की पुन: सुनवाई होगी और इस दिन पेश होकर इमरान को अपनी जमानत फिर से करानी होगी। मुकदमे पर सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं।

क्या है पहला मामला

क्या है पहला मामला

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सरसवना थाने में इमरान मसूद पर 20 मई 2010 को मुकदमा दर्ज किया गया था। इन पर आरोप था कि किसानों की जमीन का निरस्त पट्टा वापस दिलाने के लिये इमरान के नेतृत्व में पंचायत बुलाई गयी थी। पंचायत के इन लोगों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया गया था। इसी मामले में इमरान समेत 23 नामजद व 200-250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने इस मुकदमें की चार्जशीट तैयार की, जिसमें 32 लोग आरोपी बनाये गए थे।

इमरान ने कोर्ट में सरेंडर किया था

इमरान ने कोर्ट में सरेंडर किया था

मुकदमा कोर्ट में दाखिल होने के बाद सुनवाई शुरू हुई, लेकिन विधायक इमरान इसमें हाजिर नहीं हो रहे थे। यह मामला अब जब स्पेशल कोर्ट पहुंचा तो इमरान की लापरवाही पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई और गैर जमानतीय वारंट जारी कर पुलिस को आदेश दिया कि उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए शनिवार को इमरान ने कोर्ट में खुद को सरेंडर किया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और उनका जेल जाना लगभग तय था। हालांक काफी जद्दोजहद व दलीलों के बाद उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गयी और उन्हें 20 मई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है।

दूसरे मुकदमे में भी जमानत मिली

दूसरे मुकदमे में भी जमानत मिली

यूपी के सहारनपुर जिले में कुतुबशेर थाने में 27 नवंबर 2008 और 28 नवंबर 2008 को धोखाधड़ी की धाराओं पर इमरान व 17 लोगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इन पर आरोप था कि इन लोगों ने कूट रचना व फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों की पट्टा वाली जमीने हथिया ली थी और बकायदा उसकी रजिस्ट्री भी करा ली थी। इस मामले में लंबे समय से इमरान व अन्य के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी था। लेकिन, कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था। जिसके कारण मुकदमा लगातार लंबा खिचता चला जा रहा था, लेकिन स्पेशल कोर्ट में मामला आने व कोर्ट की सख्ती के बाद अब इमरान मसूद सहित 5 लोगों ने कोर्ट में समर्पण किया और जमानत की अर्जी दी। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी को 20 मई तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है।

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