भाजपा विधायक पूरन सिंह ने किया सरेंडर, नाराज कोर्ट ने दिया हिरासत में लेने का आदेश
Prayagraj news, प्रयागराज। प्रयागराज में सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद मथुरा के बलदेव से भाजपा विधायक पूरन सिंह ने सरेंडर किया। पिछली तारीखों पर हाजिर ना होने के कारण नाराज स्पेशल कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया था। जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। हालांकि इस दौरान विधायक पूरन प्रकाश की ओर से माफीनामा और जमानत के लिये अर्जी देने के साथ अदालत में दलील दी गई कि वह अगली हर सुनवाई पर हाजिर होंगे और पूरा सहयोग करेंगे। काफी मुश्किल के बाद अदालत ने उनकी अर्जी और दावे पर अमल किया, जिस पर उन्हें जेल नहीं भेजा गया और उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। मुकदमे पर सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं।

क्या है मामला
हमेशा सुर्खियों और विवादों में रहने वाले मथुरा के बलदेव से विधायक पूरन प्रकाश को जिस मामले में जमानत मिली वह मामला आदर्श आचार संहिता उल्ल्ंघन का है। जिसमें पूरन पर आरोप था कि भाजपा चुनाव कार्यालय में उन्होंने 60 लोगों का खाना बनाया गया, जबकि रालोद कार्यालय पर 300 लोगों का खाना बनाया गया था। इसी मामले में 31 जनवरी 2017 की मथुरा के बलदेव थाने में प्रभारी अधिकारी संदीप सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था और भाजपा प्रत्याशी पूरन प्रकाश समेत अन्य के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी।

इस मामले की सुनवाई मथुरा में ही चल रही थी। हालांकि अब यह केस स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर होकर आया हुआ है और सुनवाई शुरू होने पर पूरन को हाजिर होने के लिये समन जारी किया गया था। लेकिन वह हाजिर नहीं हुए, जिस पर उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। कोर्ट की सख्ती के बाद पूरन ने सरेंडर किया, जहां न्यायिक अभिरक्षा में कुछ घंटे बिताने के बाद उन्हे जमानत देकर रिहा कर दिया गया।












Click it and Unblock the Notifications