इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, जनता को कब तक उपलब्ध हो सकेगी कोरोना वैक्सीन

प्रयागराज। कोरोना वायरस वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) का परीक्षण कब तक पूरा होगा, इस बात की जानकारी केंद्र सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मांगी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मास्क तथा सैनिटाइजर पर आईसीएमआर (ICMR) की गाइडलाइन से अवगत कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि यह जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाजार में घटिया मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री की शिकायत पर मांगी है।

Allahabad High Court asked how long the corona vaccine be available to the public

कब तक पूरी होगा परीक्षण: HC
दरअसल, कोरोना वायरस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठने ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना वैक्सीन का परीक्षण कब तक पूरा होगा और यह वैक्सीन जनता को कब तक उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि, 'देश में 3 माह तक सफलतापूर्वक लॉकडाउन लागू कराने वाली पुलिस अब मास्क पहनना और सोशल डिस्टेन्सिंग को कड़ाई से लागू नहीं करा पा रही है।'

पुलिस गाइडलाइन लागू कराने में नहीं ले रही रुचि
अक्सर देखा जा रहा है कि थाने के बाहर पुलिस के कई लोग स्वयं मास्क नहीं पहन रहे हैं। जब से एसएसपी ने जिलों में टास्क फोर्स गठित किया सिविल पुलिस गाइडलाइन लागू कराने में रुचि नहीं ले रही है। कोर्ट ने कहा कि जब पुलिस वाले ही नहीं पहनेंगे तो जनता को कैसे बाध्य करेंगे। कहा कि जिन देशों में मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से लागू किया गया है, वहां कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कमी आई है।

30 सितंबर को अगली सुनवाई
कोर्ट ने तमाम वकीलों के सुझावों का उल्‍लेख करते हुए राज्य सरकार से इन्‍हें अमल में लाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को सुनवाई के दिन जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि पुलिस व सरकारी कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य हो, क्योंकि खुद मास्क पहनकर न आने वाले दूसरो को कैसे मास्क पहनने को कह सकते हैं।

दिया ये सुझाव
कोर्ट ने कहा सभी विभागों के मुखिया सबको जागरूक करें और मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग को कड़ाई से लागू करें। हर नागरिक को अधिकार हो कि कोई बिना मास्क दिखे तो टोल फ्री नंबर पर फोन कर शिकायत कर सके। पुलिस पेट्रोलिंग जारी रहे और मास्क व सोशल डिस्टेन्सिंग को कड़ाई से लागू कराये। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि ठेला-खोमचा या दुकान पर बाहर खाने की अनुमति न दी जाये।

लोग खाद्य पदार्थों को पैक कराकर घर ले जाकर खायें। मॉडल वाइन शाप के बाहर किसी को भी पीने की अनुमति न दी जाए।। इस पर रोक लगे। कोर्ट ने कहा है कि जिन देशों में मास्क पहनकर सोशल डिस्टेन्सिंग को कड़ाई से लागू किया गया है, वहां कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है।

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