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कहकशा से यति बन हिंदू युवक से रचाई शादी, HC ने द‍िया सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश

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प्रयागराज, मई 27: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मेरठ के एसएसपी को कहकशा और उसके पति को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। दरअसल, कहकशा ने हिंदू धर्म में परिवर्तन कर अपना नाम यति रख लिया और एक युवक से हिंदू धर्म के अनुसार शादी कर ली। जस्‍टि‍स जेजे मुनीर ने यति और उसके पति द्वारा दाखिल रिट याचिका पर यह आदेश द‍िया है। कोर्ट की अगली सुवाई 23 जून को होगी।

Allahabad HC ordered to ensure protection to woman who converted to Hinduism after marriage

यति और दूसरे याच‍िकाकर्ता ने 16 अप्रैल 2021 को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मेरठ के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। उसी दिन विवाह के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन किया। हालांकि, उनका विवाह अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ है। कोर्ट में दाखि‍ल याचिका के मुताबिक, ''यति के पिता जाहिद अहमद इस शादी से बेहद नाराज हैं और उन्होंने यति और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी है। इस कारण याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस से अपनी जान की रक्षा का अनुरोध किया है।''

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, ''हाईस्कूल प्रमाण पत्र के मुताबिक यति की उम्र 22 फरवरी, 2002 है और इस प्रकार से वह बालिग है। यति ने अपनी इच्छा से विवाह किया है और अपने धर्म परिवर्तन के संबंध में 15 अप्रैल, 2021 को मेरठ के जिलाधिकारी के पास आवश्यक आवेदन किया और धर्म परिवर्तन के संबंध में सूचना को एक अखबार में प्रकाशित कराया।

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मामले में सुनवाई करते हुए जस्‍टि‍स जेजे मुनीर ने कहा, ''तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मेरठ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से जाहिद अहमद को नोटिस जारी किया जाए और सुनवाई की अगली तारीख 23 जून, 2021 को इसकी रिपोर्ट अदालत को दी जाए।' उन्‍होंने कहा कि इस अदालत के अगले आदेश तक मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ताओं को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है और यह सुनिश्चित करने को कहा जाता है कि जाहिद या उसके परिवार या समुदाय के किसी भी व्यक्ति द्वारा इन याचिकाकर्ताओं को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। कोर्ट ने कहा क‍ि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यह भी सुनिश्चित करें कि स्थानीय पुलिस यति के पिता के इशारे पर याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह दखलअंदाजी ना करे।

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English summary
Allahabad HC ordered to ensure protection to woman who converted to Hinduism after marriage
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