अजमेर में धारा 144 लागू, धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल व धार्मिक झंडों पर रोक
अजमेर, 8 अप्रैल। राजस्थान के अजमेर जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थल और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। अजमेर प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जो सात अप्रैल से लागू हुआ है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक के पीछे अजमेर प्रशासन का तर्क ध्वनि प्रदूषण।
लाउडस्पीकर के अलावा अजमेर में धार्मिक झंडों पर भी रोक लगा दी गई है। हाल ही में अजान विवाद ने तूल पकड़ा था। माना जा रहा है कि इस फैसले के पीछे की वजह ध्वनि प्रदूषण के अलावा अजान विवाद भी है।
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार अजमेर जिला प्रशासन ने आदेश में कहा कि कोई व्यक्ति या उनका समूह या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के धार्मिक या अन्य समारोह के लिए डीजे का इस्तेमाल बिना अनुमति नहीं करेगा।
Rajasthan | To curb noise pollution Ajmer District administration bans use of loudspeakers at all public and religious places. The order has been effective since yesterday, April 7 pic.twitter.com/Cf2myRm950
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 8, 2022
अगर कोई इनका इस्तेमाल करना चाहे तो संबंधित एसडीएम से पहले से अनुमति लेनी होगी। ये अनुमति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नहीं मिलेगी। अनुमति मिलने के बाद ध्वनि प्रदूषण का स्तर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 की अनुसूची में निर्धारित स्तर से अधिक नहीं हो सकेगा।
बता दें कि अजमेर में धारा 144 लागू है। अजमेर एसपी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति के निजी संपत्ति पर भी धार्मिक झंडा नहीं लगाया जा सकता है। इससे लोक शांति भंग होने, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव के प्रतिकूल स्थिति बन सकती है। प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Rajasthan | As per powers vested under Section 144 CrPC Ajmer district administration bans use of flags with religious symbols in the entire urban as well as rural area
The order was issued yesterday, April 7 pic.twitter.com/5NNmjka8Ug
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 8, 2022