विदेश से लड़कियों को वापस लाने का खर्च नित्यानंद का आश्रम ही उठाए और जल्द यहां पेश करे: HC
अहमदाबाद. विवादास्पद गुरू नित्यानंद के अहमदाबाद स्थित आश्रम से लापता युवतियों के संबंध में गुजरात हाईकोर्ट ने सख्ती शुरू कर दी है। हेबियस कार्प्स की अर्जी पर हाईकोर्ट ने कहा है कि हर हाल में पुलिस या युवतियों के वकील उन्हें कोर्ट में पेश करें। इसके अलावा दोनों को विदेश से भारत लाने का जो भी खर्च हो, उसे नित्यानंद का आश्रम ही उठाए।
बता दें कि, लापता 2 युवतियों एक-दूजे की बहनें हैं। वे साउथ इंडियन हैं। उनके घरवाले पहले नित्यानंद के ही अनुयायी थे, हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि नित्यानंद पर बच्चों को बंधक बनाए रखने और रेप के आरोप हैं तो वे अलग हो गए। वहीं, उनकी बेटियों को नित्यानंद के कर्मचारियों ने नित्यानंद के बेंगलुरू स्थित आश्रम से अहमदाबाद शिफ्ट कर लिया था। जहां से इसी साल दोनों युवतियों को कैरीबियाई देश ले जाया गया। उन युवतियों के घरवालों का कहना है कि नित्यानंद ही उन्हें भगाकर ले गया था। जबकि, युवतियां नित्यानंद का पक्ष लेते हुए अपने घरवालों को ही गलत बता रही हैं। उन युवतियों का कहना है कि वे वहां खुश हैं और घर नहीं आना चाहतीं।

कर्नाटक की युवतियों को भगा ले जाने के आरोप
इस संबंध में युवितयों के पिता ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नित्यानंद और उसके आश्रम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। हाईकोर्ट में हेबियस कार्प्स की याचिका दायर करने के अलावा युवतियों के पिता ने पुलिस से भी शिकायत की थी। जिसके बाद पुलिस की टीमों ने नित्यानंद के आश्रम में छापे मारे। जहां बच्चों से पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्हें आश्रम के कर्मी जबरन काम कराते थे। उनसे चंदा एकत्रित कराते थे और युवतियों को नित्यानंद के लिए सजाया जाता था। नित्यानंद पर युवतियों के यौन शोषण के पहले भी आरोप लगते रहे हैं। बहरहाल, नित्यानंद भी विदेश में है। वह पिछले महीनों ही देश छोड़कर भाग गया था।

वीडियो जारी करके दोनों बहनों ने कही थीं यह बातें
हाईकोर्ट ने इसी (नित्यानंद के खिलाफ दायर हेबियस कार्प्स की अर्जी) मामले में पिछले दिनों जब 2 लापता बहनों को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा, तो उन बहनों ने वीडियो जारी करके अपनी कुछ मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि वे भारत वापस तभी आएंगी जब उन्हें पुलिस या कोई और नहीं पकड़े। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता द्वारा नित्यानंद पर लगाए गए आरोप गलत हैं। उन्होंने यह भी मांग रखी कि पुलिस ने नित्यानंद की जो सेविकाएं गिरफ्तार की हैं, उन्हें छोड़ दें।

मामले की अगली सुनवाई 20 दिसम्बर को होगी
अब हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि युवतियों को अपना पक्ष रखना है तो वे पहले कोर्ट आएं। दोनों का कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस दोनों युवतियों को भारत लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। इस संबंध में जो भी कार्य किया जाए, उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल को सौंपे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसम्बर को होगी।

पुलिस बोली- उन युवतियों की शर्तें मानना मुश्किल है
उधर, पुलिस ने जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हुए कहा कि युवतियों ने जो बातें कहीं से अपना वीडियो जारी कहीं, वे शर्त मानना पुलिस के लिए मुश्किल है। इसके अलावा साध्वी प्राण प्रिया के वकील ने अपनी अर्जी में पक्षकार के रूप में नाम हटाने की मांग की। परंतु हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

दोनों युवतियों का कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी
हाईकोर्ट में पिता ने रोते हुए कहा था कि उन्हें बेटियों के इस तरह के व्यवहार को देखकर बहुत दु:ख हुआ। अर्जी में दोनों बालिग युवतियों की बात है, उन्हें हाईकोर्ट के सामने अपना बयान देने आना ही होगा।
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