हार्दिक पटेल को फिर होगी जेल, गुजरात में अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट
अहमदाबाद. कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं। 24 जनवरी को जेल से छूटने के बाद उनके खिलाफ अब फिर गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। यह वारंट अहमदाबाद में राजद्रोह के मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद टंकारा कोर्ट से जारी हुआ है। इस मामले में हार्दिक सहित चार आरोपी हैं।
24 जनवरी को जेल से छूटे हार्दिक, फिर पकड़े जाएंगे
मालूम हो कि, पाटीदार आरक्षण आंदोलन के समय हार्दिक पटेल, कांग्रेस विधायक ललित वसोया, कांग्रेस विधायक ललित कगथरा व अन्य पाटीदार नेताओं ने मोरबी जिले के टंकारा कस्बे में अप्रैल, 2017 में सभा आयोजित की थी। जिसके लिए उन्होंने पुलिस की मंजूरी नहीं ली थी। इन चारों के खिलाफ स्थानीय अदालत में गुजरात पुलिस एक्ट की धारा-135 के तहत मुकदमा चलाया गया। कुल 34 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।
बिना मंजूरी सभा की तो 34 लोगों पर हुआ था केस
34 आरोपियों में से एक आरोपित की मौत हो चुकी है। बहरहाल, शुक्रवार को विधायक ललित कगथरा तथा अन्य आरोपित अदालत में हाजिर हुए, लेकिन हार्दिक पटेल, कांग्रेस विधायक ललित वसोया, पाटीदार नेता अमित ठुमर, पाटीदार नेता मनोज कालरिया अदालत में पेश नहीं हुए। जिसके बाद अदालत ने हार्दिक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।
राजद्रोह केस में हाल ही जेले गए थे हार्दिक
अदालत में हाजिर नहीं होने के चलते हार्दिक पटेल अहमदाबाद राजद्रोह के मामले में जनवरी 2020 में ही गिरफ्तार हो चुके हैं। सत्र न्यायालय की ओर से गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
भाजपा के खिलाफ लगातार हमलावर रहे
आरक्षण आंदोलन से चर्चित होने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले हार्दिक लगातार भाजपा सरकार पर तंज कसते रहे हैं, जिसके चलते उनकी मुसीबतें भी बढ़ रही हैं।
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