कोरोना वायरस की दहशत के बीच गुजरात के सबसे बड़े शहर में थूकने पर लोगों से 6.22 लाख वसूले

अहमदाबाद. कोरोना वायरस की दहशत के बीच अहमदाबाद में थूकने पर लोगों से 6.22 लाख रुपए की वसूली कर ली गई। गुजरात के इस सबसे बड़े शहर में सोमवार के दिन में सार्वजनिक जगहों पर 1244 लोग थूकते पकड़े गए, जिनसे सवा छह लाख जुर्माने के तौर पर वसूले गए। थूकते हुए पकड़े जाने पर राज्य में प्रति व्यक्ति पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। इस संबंध में रविवार को ही राज्य सरकार ने आदेश दिए थे कि लोग सार्वजनिक जगहों पर थूकने-फेंकने से बचें। अन्यथा ऐसा करने पर पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

अहमदाबाद में 278 टीमों ने थूकने वालों से जुर्माना वसूला

अहमदाबाद में 278 टीमों ने थूकने वालों से जुर्माना वसूला

कोरोना वायरस पर सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद महानगरपालिका प्रशासन ने थूकने वाले लोगों पर सोमवार को कार्रवाई की। एक ही दिन में अहमदाबाद शहर में 278 टीमों ने कार्रवाई करते हुए 1244 लोगों को थूकते हुए पकड़ा। शहर के 48 वार्डों के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन्जीनियरिंग विभाग, टेक्स विभाग, एस्टेट विभाग तथा जेट की टीम भी इस कार्रवाई में जुड़ी हैं। शहर के सभी सात जोनों में सोमवार को की गई कार्रवाई में दक्षिण जोन में सबसे अधिक 262 लोगों पर जुर्माना किया गया। इनसे प्रति व्यक्ति से पांच सौ रुपए वसूले गए। कुल 1.31 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। इसके अलावा पूर्व जोन में 204 लोगों से 1.02 लाख रुपए, पश्चिम जोन में 179 लोगों से 98500 रुपए, उत्तर जोन में 173 से 86500, मध्य जोन से 155 लोगों से 77500, दक्षिण पश्चिम जोन में 145 लोगों से 72500 एवं उत्तर पश्चिम जोन में 108 लोगों से 54000 रुपए जुर्माना वसूला गया।

यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

अहमदाबाद शहर में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर संभवत: यह अबतक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। एक ही दिन में बारह सौ से अधिक लोगों से वसूली की गई। यह सब कोरोना वायरस को लेकर जारी हुए आदेशों के बाद हुआ है। विशेषज्ञों के मुता​बिक, थूकने से कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका है। इसलिए, यह कार्रवाई की जा रही है। दुनियाभर में उपद्रव मचा रहे कोरोना वायरस की दहशत के बीच सरकार को इस तरह लोगों से रकम भी मिल रही है।

गैर-शैक्षणिक कार्य अभी पाबंदी से बाहर

गैर-शैक्षणिक कार्य अभी पाबंदी से बाहर

राज्य सरकार की तरफ से यह निर्देश भी दिए गए हैं कि, 16 से 29 मार्च तक की अवधि में राज्य में किसी तरह का शैक्षणिक कार्य नहीं किया जाएगा। हालांकि, नॉन टीचिंग स्टाफ पर कोई पाबंदी नहीं है। यह जरूर है कि, लोग सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। थूकने-फेंकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा।

हाईकोर्ट ने भी दिए ये निर्देश

हाईकोर्ट ने भी दिए ये निर्देश

वहीं, सरकारी हुकूम से पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बार एसोसिएशन के सदस्योंं, रजिस्ट्री के सदस्यों तथा हाईकोर्ट के स्टाफ सहित अन्य के लिए कहा कि, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। यह भी कहा कि, कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथ न मिलाएं। लोग नमस्ते करें। वकील भी इन दिनों अपने मुवक्किलों को अदालती कार्रवाई में न लाएं, तो बेहतर होगा।

एक हफ्ते में हलफनामा पेश करना होगा

एक हफ्ते में हलफनामा पेश करना होगा

हाईकोर्ट ने संज्ञान याचिका के तहत राज्य सरकार को नोटिस देते हुए कहा कि, कोरोना को लेकर अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। सरकार से राज्य में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के विवरण भी लाने को कहा है। इसके अलावा साथ मरीजों के उपचार को लेकर भी सरकार से ब्यौरा मांगा जाएगा।

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    प्रतिवादियों में ये पक्ष शामिल

    प्रतिवादियों में ये पक्ष शामिल

    उपर्युक्त प्रतिवादियों में राज्य सरकार, राज्य के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव, विधि विभाग के प्रधान सचिव शामिल हैं। खंडपीठ ने इन सभी प्रतिवादियों से एक सप्ताह के भीतर हलफनामा पेश करने को कहा है।

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