भारत की तरह पाकिस्‍तान में भी लागू होगा 'सूचना का अधिकार' कानून

इस्‍लामाबाद। पाकिस्‍तान में पिछले साठ सालों में पहली बार लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार ने जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता बनाने के लिए भारत के सूचना के अधिकार कानून की तरह 'सूचना की आजादी कानून' सीनेट में पेश करेगा। पाक के प्रमुख समाचार पत्र 'डॉन' के अनुसार रक्षा संबंधी मामलों को इससे दूर रखा गया है। बताया जा रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मामले की सीनेट समिति ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है।

हालांकि अभी तक यह निर्धारित नहीं किया गया है कि इस कानून के तहत किन किन क्षेत्रों पर जवाब दिया जायेगा। कानून को राष्‍ट्रपति के प्रवक्‍ता फरहतुल्‍ला बाबर की अध्‍यक्षता वाली एक उप समिति की ओर से की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। बिल को जल्‍द ही सीनेट में पेश किया जायेगा।

Nawaj Sharif

कहा जा रहा है कि पाकिस्‍तान में इस तरह के कानून से वहां लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और मुल्‍क की तरक्‍की होगी।

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