84 कोसी यात्रा पर रोक जारी, HC ने खारिज की याचिका, विहिप अड़ी

इलाहाबाद। वीएचपी की 84 कोसी यात्रा पर सस्पेंश बरकरार है। इ लाहाबाद हाईकोर्ट की लखनभ बेंच ने इस परिक्रमा यात्रा पर लगाए गए उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद विश्व हिन्दु परिषद को करारा झटका लगा है।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में यात्रा के पारंपरिक होने का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसे प्रारंभिक तौर पर खारिज किया जाता है।

Court dismisses PIL over UP govt's ban on VHP's Ayodhya yatra.

इस बीच, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने कहा है कि मुलामय सिंह 1990 वाले हालात पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वह अपनी मंशा में सफल नहीं हो पाएंगे। चिन्मयानंद ने दावा किया है कि 25 अगस्त से '84 कोसी परिक्रमा' हर हाल में शुरू होगी।

उल्लेखनीय है कि विहिप की ओर से 25 अगस्त से 13 सितम्बर तक '84 कोसी परिक्रमा' के आयोजन की घोषणा की गई है। यह यात्रा छह जिलों से गुजरेगी। राज्य सरकार ने हालांकि, इस यात्रा को निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन विहिप यात्रा निकालने पर अड़ी हुई है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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