जानिए: आसाराम पर लगी धाराएं और क्या हो सकती है सजा
नई दिल्ली। धर्मगुरू आसाराम पर एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। आसाराम पर पुलिस ने धारा 376 मतलब यौन उत्पीड़न, धारा 342 मतलब किसी को बंधक बनाकर रखना और धारा 506 मतलब जान से मारने की धमकी देना के अलावा पॉस्को (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले पर आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा है कि यह एक साजिश है, जिसका उद्देश्य आसाराम की छवि को खराब करना है। उन्होने कहा है कि मामले की जांच की जानी चाहिए, जिसमें सच्चाई सामने आ जाएगी।
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ जीरो नंबर एफआईआर दर्ज की है, जिसका मतलब है कि वारदात कहीं और हुई और एफआईआर कहीं और दर्ज करवाई गयी है। जिसके परिणाम स्वरूप आसाराम को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

इन धाराओं के तहत क्या सजा हो सकती है आसाराम को
धारा 376: इस धारा के अन्तर्गत आरोप साबित होने पर आसाराम को कम से कम सात साल की सजा हो सकती है।
धारा 342: इस धारा के अन्तर्गत आरोप साबित होने पर आसाराम को एक साल की जेल या जुर्माना देना पड़ सकता है। या फिर उन्हें एक साल की जेल और जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है।
धारा 506: आरोप साबित होने पर आसाराम को दो साल की सजा या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है। मामला और भी गंभीर होने पर जुर्माना देना और जेल दोनों ही हो सकती है। मामले में आज जोधपुर पुलिस आसाराम से पूछताछ कर सकती है, वहीं पूरे मामले पर आसाराम ने अभी कुछ भी नहीं कहा है। बताया जाता है कि वारदात को मणाई गांव के आश्रम में अंजाम दिया गया है, जो कि आसाराम के भक्त रणजीत देवड़ा का है। यहां पर आसाराम अक्सर अपना निजी वक्त गुजारते रहे हैं।












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