जुवेनाइल बोर्ड गैंगरेप के नाबालिग पर सुना सकता है फैसला: SC
नयी दिल्ली। 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गैंगरेप मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले पर लगाए अपने रोक को हटा लिया है। गैंगरेप के नाबालिग आरोपी की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को आगे की कार्यवाही जारी रखने पर हरी झंडी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट को आदेश के बाद अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गैंगरेप के नाबालिग आरोपी पर अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर भी सुनवाई को तैयार हो गया है जिसमें मांग की गई है कि नाबालिग के दोषी पाए जाने पर उस पर व्यस्क आरोपी के तौर पर मामला चलाया जाए।

न्यायमूर्ति पी सदाथशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कहा कि जघन्य अपराधों में शामिल किशोर आरोपियों को सामान्य कानूनों के तहत मुकदमा चलाने से मुक्ति के बड़े विषय पर अदालत विचार करेगी। अदालत ने कहा कि भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का विरोध करने वाली सरकारी याचिका इस व्यापक विषय पर विचार के रास्ते में बाधा नहीं बनेगी।
इसी मामले में स्थानीय अदालत में गवाहों के बयान दर्ज करने की कार्यवाही पूरी करने के बाद आज इस मामले में अंतिम बहस होगी। गौरतलब है कि गैंगरेप के नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मामला चल रहा है। जबकि बाकी के 4 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट के अंतर्गत फास्ट ट्राक कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं इस मामला के मुख्य आरोपी राम सिंह ने पहले ही तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर चुका है।












Click it and Unblock the Notifications