जुवेनाइल की उम्र सीमा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
नयी दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप के बाद गैंगरेप के नाबालिग आरोपी की उम्र को लेकर उठे विवाद के बाद जुवेनाइल की उम्र सीमा को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुनावाइल की उम्र सीमा को लेकर दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
कोर्ट जल्द ही अपना ये फैसला सुनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम यह फैसला लेंगे कि यह विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं उसके बाद ही हम याचिका के मेरिट पर सुनवाई करेंगे।

गौरतलब है कि दिल्ली गैंगरेप के बाद जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमह्मयम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में जुवानाइल की उम्र सीमा को दुबारा से निर्धारित करने संबंधित याचिका दाय की थी। स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि यह याचिका किसी केस विशेष पर आधारित नहीं है और यह सिर्फ 16 दिसंबर की घटना से जुड़े जुवनाइल से संबंधित याचिका नहीं है।
उन्होंने नाबालिग की उम्र सीमा को दुबारा से निर्धारित करने के लिए ये याचिका दायर की थी। स्वामी की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।गौरतलब है कि स्वामी की याचिका पर केंद्र सरकार ने दलील देते हुए कहा था कि स्वामी की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। क्योंकि वह थर्ड पार्टी हैं और ऐसे में इस तरह की अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।












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