राज्यसभा ने कंपनी विधेयक पारित किया

Parliament
नई दिल्ली। नए कंपनी विधेयक के गुरुवार को राज्यसभा में पारित हो जाने के साथ ही इसे संसद की स्वीकृति मिल गई। कानून बन जाने के बाद यह करीब छह दशक पुराने कंपनी कानून की जगह ले लेगा। विधेयक में अनुपालन, पारदर्शिता, स्वनियमन बढ़ाने का प्रावधान है और कारपोरेट समाजिक दायित्व को बाध्यकारी बनाया गया है।

अब इस विधेयक को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कंपनी मामलों का मंत्रालय इससे संबंधित एक अधिसूचना जारी करेगा, जिसके बाद यह कानून का दर्जा हासिल कर लेगा। लोकसभा में विधेयक को पिछले साल 18 दिसंबर को मंजूरी मिल गई थी।

राज्यसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में कंपनी मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि यह विधेयक देश के कारपोरेट गवर्नेस को 21वीं सदी के कारोबारी माहौल के उपयुक्त बनाता है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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