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दुर्गा के सस्पेंशन पर यूपी सरकार को फटकार, HC ने मांगा जबाव

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allahabad high court
लखनऊ। ग्रेटर नोएडा के एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल आईएएस के निलंबन पर यूपी में सियासी बवाल मचा हुआ है। प्रशासन और सरकार आमने-सामने आ गए है। यूपी की अखिलेश सरकार किसी भी किमत पर अपना फैसला वापस लेने के मूड में नहीं है तो वहीं आईएसएस दुर्गा शक्ति भी हार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में यूपी की सियासत दो ध्रुवों पर टिक गई है। एक खेमा जहां दु्र्गा के समर्थन में है तो वहीं सरकार दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर हर टकराव झेलने को तैयार है।

दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने इस बाबत यूपी सरकार से 19 अगस्त तक इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार से जबाव मांगा है।

इस याचिका में केंद्र सरकार को नागपाल के निलंबन मामले में विस्तृत जानकारी लेने और फैसला अवैध होने पर निलबंन रद्द करने का आदेश देने की मांग की थी। कोर्ट ने केन्द्र सरकार को बावत फटकार लगाई है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को यूपी सरकार ने अपने पद से निलंबित कर दिया था। सरकार ने इस निलंबन के पीछे जो दलील ली उसके बाद से ये बवाल बढ़ गया।

वहीं सपा के नेता नरेन्द्र भाटिया ने इस मामले पर अपना बयान देकर यूपी सरकार के निलंबन के फैसले को सवालों के घेरे में ला दिया। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी ने दावा किया है कि उन्होंने आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करवाया।

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English summary
The Lucknow bench of Allahabad high court issued notices to state and central governments on a PIL challenging suspension of SDM Durga Shakti Nagapal. The case will come up for hearing on August 19.
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